इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व इटावा जय प्रकाश को अवमानना नोटिस जारी की है. याचिका की सुनवाई 4 अगस्त को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने आदेश सिंह भदौरिया व अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है. याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप कुमार ने बहस की. कोर्ट ने संतोष कुमार शिवहरे व याची के बीच संपत्ति विवाद की यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया और तीसरे पक्ष को बेचने पर रोक लगा दी.
विपक्षी संख्या एक संतोष कुमार शिवहरे ने एडीएम के समक्ष अर्जी दी और इस पर संपत्ति जब्त कर ली गई. 30 जून 22 को याची के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी. विपक्षी संख्या एक ने हलफनामा दाखिल कर कहा उसे कानूनी समझ नहीं है. गलती से एडीएम को अर्जी दी. इसके बाद कोर्ट ने एडीएम से जानकारी मांगी किंतु सूचना भेजे जाने के बावजूद कोई जानकारी नहीं दी गई. सरकारी वकील ने बताया कि पत्र भेजा गया है. इसपर कोर्ट ने एडीएम जय प्रकाश को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
यह भी पढ़ेंः उदयपुर के कन्हैया के हत्यारों को पकड़वाने वाले गुमनाम हीरो ने मांगी सुरक्षा, घर की हो रही रेकी
HIGHLIGHTS
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एडीएम से मांगा जवाब
- जानकारी नहीं देने पर अदालत का सख्त रुख