इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने दलित लड़की को मादक पदार्थ पिलाकर बेहोशी हालत में दुष्कर्म के आरोपी अयाना, औरैया के अयूब खान उर्फ गुड्डू को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है. साथ ही HC ने विशेष अदालत के जमानत अर्जी निरस्त करने के आदेश को सही करार दिया है. कोर्ट ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने में देरी से अभियोजन पर संदेह नहीं किया जा सकता. यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ दाखिल अपील की सुनवाई करते हुए दिया है.
मालूम हो कि अनुसूचित जाति की पीड़िता सड़क पर किसी का इंतजार कर रही थी. गांव के ही आरोपी ने ट्रक रोका और बैठने को कहा. बैठने के बाद पीड़िता को कोल्ड ड्रिंक दिया और पीते ही वह बेसुध हो गई. आरोपी ने सुनसान जगह पर उसके साथ दुष्कर्म किया और यही घटना दोबारा भी की तो एफआईआर दर्ज कराई गई.
आरोपी का कहना था कि उससे पैसे लेने के लिए झूठा फंसाया गया है. सरकारी वकील ने कहा कि दुष्कर्म किया और वीडियो बनाकर वायरल किया गया है, धमकी दी जा रही है, दो सितंबर 21 से जेल में बंद हैं. कोर्ट ने अपराध और सजा की संभावना को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी है.
Source : News Nation Bureau