मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई आज, याचिका में की गई है ये मांग

Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद को हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है, ताकि उस जगह पर भी फिर से मन्दिर का निर्माण किया जा सके.

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Kuldeep Singh
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मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई( Photo Credit : फाइल फोटो)

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मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद (Mathura Shri Krishna Janambhumi Dispute) को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में दाखिल याचिका पर आज सुनवाई होनी है. इस याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद को हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि मस्जिद को हिंदुओं को सौंपने के बाद ही उसका निर्माण किया जा सकेगा. इसके साथ ही याचिका के निपटारे तक जन्माष्टमी या सप्ताह के कुछ दिन ईदगाह मस्जिद के अंदर हिंदुओं को पूजा-अर्चना की इजाज़त मांगी गई है. 

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सुप्रीम कोर्ट के वकील महक माहेश्वरी की ओर से इस याचिका को दाखिल किया गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करेगा. याचिका में अदालत की निगरानी में विवादित जगह की खुदाई करने की मांग भी गई है. याचिकाकर्ता ने कहा कि खुदाई की एक जांच रिपोर्ट पेश की जाए. दावा किया गया है कि जिस जगह पर मस्जिद बनाई गई थी, उसी जगह पर कारागार मौजूद है जहां भगवान श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था. अगर खुदाई कराई जाएगी तो यह बात साबित हो जाएगी.  

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प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी चुनौती
इस याचिका में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को भी चुनौती दी गई है. दरअसल इस एक्ट में देश में मौजूद धार्मिक स्थलों का स्वरूप 15 अगस्त 1947 के समय जैसा ही बनाए रखने का प्रावधान किया गया. इस एक्ट में सिर्फ अयोध्या मंदिर को ही छूट दी गई थी. यही कानून काशी-मथुरा में हिंदुओं को मालिकाना हक के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने से रोकता है.

Source : News Nation Bureau

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