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Atiq Ahmed Murder Case: अतीक-अशरफ के तीनों हत्यारों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत

Atiq Ahmed Muder Case, Arun Maurya, Sunny Singh and Lovelesh Tiwari sent in 14 day custody :  प्रयागराज कोर्ट में अतीक और अशरफ अहमद के हत्यारों को पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने तीनों हत्यारों अरुण मौर्य, सनी सिंह और लवलेश तिवारी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. प्रयागराज पुलिस ने तीनों हत्यारों की पुलिस रिमांड मांगी थी, लेकिन...

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Shravan Shukla
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Arun Maurya, Sunny Singh and Lovelesh Tiwari sent in 14 day custody

Arun Maurya, Sunny Singh and Lovelesh Tiwari( Photo Credit : ANI)

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Atiq Ahmed Muder Case, Arun Maurya, Sunny Singh and Lovelesh Tiwari sent in 14 day custody : उत्तर प्रदेश की प्रयागराज कोर्ट में अतीक और अशरफ अहमद के हत्यारों को पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने तीनों हत्यारों अरुण मौर्य, सनी सिंह और लवलेश तिवारी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. प्रयागराज पुलिस ने तीनों हत्यारों की पुलिस रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने पुलिस की मांग को खारिज कर दिया और तीनों को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दे दिया. तीनों से अब जेल में पूछताछ की जाएगी. 

प्रयाग राज की कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा

बता दें कि माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या करने वाले तीनों शूटर अरुण मौर्य, सन्नी सिंह और लवलेश तिवारी को पुलिस ने दोपहर के बाद प्रयागराज की अदालत में पेश किया. इसके बाद उसने हत्यारों की पुलिस कस्टडी मांगी, लेकिन कोर्ट ने पुलिस कस्टडी की मांग को खारिज कर दिया और तीनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का हुक्म जारी कर दिया.

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शनिवार की रात केल्विन अस्पताल में हुआ था डबल मर्डर

बता दें कि अरुण मौर्य, सन्नी सिंह और लवलेश तिवारी ने प्रयागराज के केल्विन अस्पताल में अतीक अहमद और अशरफ अहमद पर गोलियों की बौछार कर दी थी. महज 10-12 सेकंड में ही दोनों ने मीडिया के कैमरे के सामने ही अतीक और अशरफ की हत्या कर दी थी. तीनों ने मौके पर ही पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था. इस हत्याकांड के बाद पूरे यूपी में धारा 144 लागू कर दी गई है. वहीं, प्रयागराज के बड़े हिस्से में इंटरनेट बंद कर दिया गया है. 

HIGHLIGHTS

  • अतीक-अशरफ के हत्यारों को न्यायिक हिरासत
  • कोर्ट ने तीनों हत्यारों को न्यायिक हिरासत में भेजा
  • पुलिस कस्टडी की अपील कोर्ट ने की खारिज
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