सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अयोध्या विवाद (Ayodhya Dispute) पर फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन मस्जिद (Mosque) निर्माण के लिए दिए जाने का आदेश दिया था. प्रदेश सरकार की ओर से इसके लिए कई जगहों का चयन किया गया था. अब सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड (Sunni Waqf Board) को अयोध्या में मस्जिद निर्माण कराने के लिए सोहावल तहसील के रौनाही क्षेत्र के धन्नीपुर में आधिकारिक रूप से ज़मीन आवंटित कर दी गई. जानकारी के मुताबिक यह जमीन राम जन्मभूमि से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित है.
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सुन्नी वक्फ बोर्ड ने स्वीकार की जमीन
सरकार के जमीन प्रस्ताव को सुन्नी वक्फ बोर्ड ने स्वीकार कर लिया है. डीएम अनुज झा ने बताया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से स्वीकार पत्र भी मिल चुका है. आधिकारिक आवंटन के बाद कानूनन 5 एकड़ जमीन अब सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दी गई है. उस जमीन पर सुन्नी वक्फ बोर्ड मस्जिद के साथ साथ अन्य कार्य के लिए भी अधिकृत हो गया है. सुन्नी वक्फ बोर्ड को जमीन आवंटन के बाद अब सुन्नी वक्फ बोर्ड भी मस्जिद निर्माण या अन्य गतिविधियां भी आवंटित जमीन पर शुरू कर सकता है.
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मुस्लिम बहुल इलाके में दी जमीन
प्रशासन की ओर से जिस जमीन का चयन किया गया वह मुस्लिम बहुल इलाका है. इसके साथ ही वो सरकारी जमीन है और कृषि विभाग की है. इसी जमीन के पास शाह गदा बाबा की पुरानी मज़ार भी है, जहां इलाके के लोग हर साल उर्स के दौरान बड़ी संख्या में पहुंचते हैं.
Source : News Nation Bureau