Advertisment

हाईकोर्ट से जमानत के बाद भी जेल से रिहा नहीं हो पाएंगे आजम खान 

समाजवादी पार्टी (SP) के वरिष्ठ नेता और रामपुर के विधायक आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मंगलवार को बड़ी राहत मिली है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लंबे समय के बाद उन्हें वक्फ बोर्ट की जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में जमानत दे दी है.

author-image
Iftekhar Ahmed
New Update
Azam khan

हाईकोर्ट से जमानत के बाद भी जेल से रिहा नहीं हो पाएंगे आजम खान ( Photo Credit : हाईकोर्ट से जमानत के बाद भी जेल से रिहा नहीं हो पाएंगे आजम खान )

Advertisment

समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के वरिष्ठ नेता और रामपुर विधायक आजम खान (Azam Khan) को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High court) से मंगलवार को बड़ी राहत मिली है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लंबे समय के बाद उन्हें वक्फ बोर्ट की जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में जमानत दे दी है. गौरतलब है कि सपा नेता पिछले दो साल से सीतापुर जेल में बंद हैं. मामले की आखिरी सुनवाई 5 मई को हुई थी. तब हाईकोर्ट ने आजम खान की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन अब सपा नेता को आखिरकार इस मामले में राहत मिल गई है. गौरतलब है कि उन्हें इससे पहले भी 71 मामलों में जमानत मिल चुकी है। ये जमानत मिलने के बाद भी सपा नेता आजम खान जेल से बाहर नहीं आने वाले हैं.

ये भी पढ़ेंः देशद्रोह कानून पर SC सख्तः सरकार बताएं कब खत्म होगा यह औपनिवेशिक कानून

दरअसल, कुछ दिन पहले भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने उनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि आजम खान ने रामपुर पब्लिक स्कूल की इमारत का फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर मान्यता हासिल की थी. इस मामले की अभी तक अदालत में सुनवाई नहीं हुई है. लिहाजा, आजम खान के जेल से बाहर आने का समय और भी लंबा हो सकता है.

HIGHLIGHTS

  • 71 मामलों में मिल चुकी है जमानत
  • एक मामले में अभी सुनवाई है बाकी
Azam Khan News Azam Khan azamkhan azam khan bail azam khan jail sc on azam khan azam khan jail term
Advertisment
Advertisment
Advertisment