Azam khan: SC से आजम खान को राहत, रामपुर विधानसभा सीट को लेकर आया ये फैसला

Azam Khan : सुप्रीम कोर्ट से सपा नेता आजम खान को बड़ी राहत मिली है. रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलेक्शन कमीशन को 11 नवंबर को या उसके बाद नोटिफिकेशन जारी करने के निर्देश दिए हैं.

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Deepak Pandey
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सपा नेता आजम खान( Photo Credit : File Photo)

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Azam Khan : सुप्रीम कोर्ट से सपा नेता आजम खान को बड़ी राहत मिली है. रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलेक्शन कमीशन को 11 नवंबर को या उसके बाद नोटिफिकेशन जारी करने के निर्देश दिए हैं. आजम खान की सजा पर रोक लगाने के आवेदन को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. साथ ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल सेशन कोर्ट को कहा कि वह आजम खान की अपील पर दोषसिद्धि पर 10 नवंबर को सुनवाई करे और निर्णय ले. 

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SC ने कहा कि एडिशनल सेशन कोर्ट ने आज आजम को जमानत दी है और दोष सिद्धि के मसले पर सुनवाई को 15 नवंबर तक के लिए टाल दिया था. अगर दोष सिद्धि पर सेशन कोर्ट रोक नहीं लगाती है तो अगले दिन यानी 11 नवंबर या उसके बाद रामपुर उपचुनाव के संबंध में अधिसूचना जारी करें.

सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सपा नेता आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द किए जाने के मामले पर सुनवाई हुई. सीजेआई ने आजम खान के वकील पी चिदंबरम से पूछा कि आपको निचली अदालत के आदेश के खिलाफ अपील दाखिल करनी होगी. इस पर एडवोकेट पी चिदंबरम ने कहा कि सीट खाली करने में बहुत तेजी दिखाई गई, जबकि मुझे अपील दाखिल करने तक का समय मिलना चाहिए. 

चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि अगर अपील में सजा पर रोक लगा दी गई तो फिर अयोग्यता पर भी रोक लग जाएगी. चिदंबरम ने कहा कि अयोग्यता पर रोक नहीं लगेगी. ऐसे स्थिति में सीट खाली हो जाती है. यही वजह है कि उपचुनाव कराया जाता है. सीजेआई ने कहा कि ललिता कुमारी फैसले में क्या कहा गया है? सीजेआई ने कहा कि अयोग्यता दोषसिद्धि का परिणाम है. आपने 5 नवंबर को नोटिस जारी किया है. प्रक्रिया 10 नवंबर से शुरू होगी.

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चुनाव आयोग की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने कहा कि यह एक प्रेस विज्ञप्ति है, अधिसूचना नहीं. सीजेआई ने कहा कि इन मामलों का व्यापक प्रभाव होता है. तीन दिनों के लिए रुक जाएं, उसे समय दें. इस पर सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार ने कहा कि आयोग ने 2015 में सभी राज्यों को सर्कुलर जारी कर कहा था कि सीट खाली होते ही तुरंत चुनाव प्रक्रिया शुरू की जाए. सीजेआई ने कहा कि श्रीमान दातार, हमारा सुझाव है कि आप आयोग से निर्देश ले. आजम खान को समय दें. अगर उसे स्टे नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसे एक मौका दें.

सीजेआई ने पूछा कि विधायक विक्रम सैनी को जब 11 अक्टूबर को सजा हुई तो आप 8 नवंबर तक क्यों बैठे रहे. चुनाव आयोग ने कोर्ट में कहा कि संवैधनिक कारणों की वजह से उपचुनाव टालना संभव नहीं है, न यह व्यावहारिक होगा, ना संवैधानिक. कोर्ट ने कहा कि अयोग्यता की कार्यवाही दोषसिद्धि/सजा की वजह से हुई है तो क्या अगर सजा पर रोक लगी तो अयोग्यता की कार्यवाही होगी? हम जिला अदालत के सत्र न्यायाधीश से मामले को शीघ्र सुनने का अनुरोध करेंगे कि वह गुरुवार को ही फैसला करें.

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गौरतलब है कि आजम खान को एमपी/एमएलए कोर्ट से तीन साल की सजा हुई है, जिसके बाद उन्हें रामपुर विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दे दिया गया. इसके साथ ही विधानसभा सीट खाली होने के मद्देनजर आयोग की ओर से उपचुनाव कराने को प्रेस रिलीज जारी की गई.

Source : News Nation Bureau

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