बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को लेकर यूपी के सरकारी महकमों में आपसी जारी घमासान के बीच गैंगेस्टर एक्ट की विशेष अदालत से बड़ी राहत मिली है. विधायक विजय मिश्रा के प्रयागराज का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स गिराने की कार्यवाई पर रोक लगा दी गयी है. गैंगेस्टर एक्ट की विशेष अदालत ने दो मकानों के ध्वस्तीकरण की कार्यवाई पर रोक लगा दी है.
बता दें कि विधायक विजय मिश्रा की पत्नी राम लली मिश्रा ने कोर्ट में अर्जी दी थी. उनके अर्जी पर कोर्ट ने ध्वस्तीकरण की कार्यवाई पर रोक लगाने का निर्देश दिया है. अर्जी में कहा गया था कि पूर्व से ही दोनों मकानों को सील करने का प्रकरण कोर्ट में विचाराधीन है. इस अर्जी पर आदेश देते हुए गैंगेस्टर एक्ट के विशेष न्यायधीश संजय कुमार शुक्ल ने कहा कि बगैर अदालत के अनुमति एवं मामले का निस्तारण होने तक ध्वस्त न किया जाय.
अदालत ने कहा कि विचाराधीन मकान को ध्वस्त करने की कार्रवाई का मतलब हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा। विजय मिश्रा की पत्नी राम लली मिश्रा ने अर्जी कहा था कि इस संपत्ति में विजय मिश्रा का कोई हक़ और कब्जा नही है. आरोप लगाया है कि पूर्व में ही दोनों मकानों को गैंगेस्टर एक्ट के तहत गलत तरीके से सील किया जा चुका है. दोनों मकान शहर के जार्जटाउन थाना क्षेत्र के अल्लापुर इलाके में हैं.
Source : News Nation Bureau