जेलों में कैदियों से मुलाकात पर लगी रोक हट गई है. कोरोना काल में कैदियों से मिलने पर रोक लगी थी. यूपी सरकार ने कैदियों से मुलाकात को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसमें कैदी एक सप्ताह में सिर्फ एक ही व्यक्ति से मुलाकात कर सकेगा. मिलने वाले व्यक्ति को 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी. यूपी सरकार ने कैदियों से मुलाकात को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. बुधवार को जारी आदेश के अनुसार परिवारजन, मित्र और वकील कैदियों से मुलाकात कर सकेंगे. मुलाकात की व्यवस्था के संबंध में निर्देशों के अनुसार प्रत्येक कैदी को एक सप्ताह में सिर्फ एक ही शख्स से मुलाकात करनी होगी.
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस तेजी से घट रहा है. 20 जिलों में अब तक कोरोना वायरस का एक भी मरीज नहीं है. जो जिले संक्रमण मुक्त हो चुके हैं उनमें बदायूं, बलरामपुर, बहराइच, चित्रकूट, एटा, फिरोजाबाद, गाजीपुर, हापुड़, हाथरस, कानपुर देहात, कासगंज, कौशांबी, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रामपुर, शाहजहांपुर, शामली, श्रावस्ती और सीतापुर शामिल हैं. वहीं 58 जिलों में अब कोरोना वायरस के दस से कम रोगी हैं.
उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 10.68 करोड़ लोगों को कोरोना टेस्ट किया जा चुका है. देश में सबसे अधिक कोरोना जांच यूपी में की गई है. अभी तक कोरोना से कुल 20.70 लाख लोग संक्रमित पाए गए हैं और उसमें से 20.46 लाख रोगी स्वस्थ हो चुके हैं. अब तक रिकवरी रेट 98.8 प्रतिशत है. संक्रमण दर अब 0.04 प्रतिशत है. प्रदेश में इस समय सबसे ज्यादा 201 मरीज गोरखपुर में हैं. दूसरे नंबर पर बाराबंकी में 76 और तीसरे नंबर पर गौतमबुद्ध नगर में 71 रोगी हैं.
HIGHLIGHTS
- व्यक्ति को 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी
- 20 जिलों में अब तक कोरोना वायरस का एक भी मरीज नहीं है
- 58 जिलों में अब कोरोना वायरस के दस से कम रोगी हैं