होली के रंग में कोरोना संक्रमण ने भंग डाल दिया है. कोविड-19 लगातार तेजी से पैर पसार रहा है. कोरोना मामलों में वृद्धि के बीच होली और अन्य पर्वों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लोगों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. नए दिशा निर्देशों के तहत अब बिना अनुमति के यूपी में होली या अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं हो सकता है. सार्वजनिक समारोह में 10 साल से कम के बच्चे और 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग पर रोक होगी. इसके अलावा हर कार्यक्रम में लोगों को मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर समेत अन्य दिशा निर्देशों का पालन करना होगा.
24 से 31 मार्च तक 8वीं तक के स्कूल बंद
सरकार ने उत्तर प्रदेश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए यह फैसला लिया है कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक के स्कूल 31 मार्च तक बंद किए जाएंगे. नए दिशा निर्देशों के मुताबिक, शेष शिक्षण संस्थानों में जहां पर परीक्षाएं आयोजित नहीं हो रही हैं, यह अवकाश दिनांक 25 से 31 मार्च, 2021 तक होगा. जिन शिक्षण संस्थानों में परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, उन्हें पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सम्पन्न कराया जाए.
यूपी आने वाले लोगों की कोरोना जांच होगी
प्रदेश सरकार ने दूसरे शहरों से आने वाले यात्रियों की पूरी जांच करने के निर्देश भी दिए हैं. नई गाइडलाइन के अनुसार, होली के मौके पर सर्वाधिक प्रभावित राज्यों से उत्तर प्रदेश आने वाले लोगों की अनिवार्य रूप से कोरोना जांच होगी. आदेश दिया गया है कि जांच के बाद ही रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन या एयरपोर्ट से उनको घर जाने दिया जाए. सरकार ने अफसरों को निर्देश दिया है कि सख्ती से कोविड के नियमों का पालन करवाएं. सामाजिक दूरी और मास्क पहनना अनिवार्य होगा. पब्लिक एड्रेस सिस्टम को सक्रिय रखें.
सोमवार को 542 नए संक्रमित मिले
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में नई कोविड लहर का असर स्पष्ट तौर पर दिखाई देने लगा है. सोमवार को यहां महज पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 542 नए मामले सामने आए. प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 6,08,076 पहुंच गई है. हालांकि राज्य में अब तक 5,95,920 मरीज इलाज के बाद ठीक होकर घर लौट गए. अभी राज्य में 3,396 उपचाराधीन मरीज हैं.
HIGHLIGHTS
- होली का रंग कोरोना ने किया फीका
- पार्टी और सामूहिक आयोजनों पर रोक
- 24 से 31 मार्च तक 8वीं तक के स्कूल बंद