उत्तर प्रदेश में पीलीभीत के बरखेड़ा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक किशनलाल राजपूत सहित 16 लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है. वहीं 40 अज्ञात लोगों पर भी केस दर्ज हुआ है. मामला डीएम के गनर की पिटाई का था. सुनवगढ़ी थाना पुलिस ने यह मामला दर्ज किया था जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर इन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है. वहीं यूपी पुलिस ने इस मामले में अपनी जांच शुरू कर दी है.
पुलिस कांस्टेबल मोहित कुमार गुर्जर पुत्र देवेंद्र कुमार गुर्जर जिलाधिकारी की सुरक्षा में तैनात थे कुछ दिनों के बाद ही उसकी तैनाती न्यायालय कारागार गृह में कर दी गई थी. मोहित ने दोस्त पुनीत के माध्यम से राहुल नामक युवक से बाइक खरीदी थी, लेकिन बार-बार कहने के बाद भी राहुल ने बाइक के कागजात उसके नाम ट्रांसफर नहीं कर रहा था. राहुल ने 12 सितंबर 2019 को रुपये वापस करने की बात कहकर मोहित को मंडी समिति गेट पर बुलाया. जिस पर मोहित साथी पुनीत एवं सनी के साथ मंडी समिति गेट पहुंचा. राहुल के साथ बीजेपी विधायक किशनलाल राजपूत का भांजा रामअवतार उर्फ ऋषभ तथा पांच छह अन्य लड़के साथ थे. आरोप है कि मोहित ने राहुल से जैसे ही रूपये वापस करने की बात कही तभी, ऋषभ गाली गलौज पर उतर आया और कहने लगा कि वह बरखेड़ा विधायक किशनलाल का भांजा है. ऋषभ ने साथ आए लड़कों के साथ मिलकर मोहित को पीटना शूरू कर दिया और उसकी पर्स और चेन भी छीन ली.
मोहित किसी तरह से जान बचाकर पुलिस चौकी में पहुंचा लेकिन थोड़ी ही देर बाद बरखेड़ा विधायक तमाम समर्थकों के साथ चौकी पर पहुंचें और मोहित की जूतों और चप्पलों से जमकर पिटाई की. आरोप है कि आरोपित ऋषभ ने मोहित का गला दबाने की कोशिश की और चौकी में मौजूद तमाम पुलिस अधिकारी विधायक के दबाव में बेबस और लाचार खड़े तमाशा देखते रहे. विधायक ने सत्ता के दबाव में मोहित और उसके साथियों के खिलाफ झूठा मुकदमा भी दर्ज करवा दिया था. मोहित की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई. इतना ही नहीं पुलिस ने मोहित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. जेल से रिहा होने के बाद मोहित ने अदालत में प्रार्थनापत्र देकर न्याय की गुहार लगाई जिसके बाद अदालत ने सुनगढ़ी थाना पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी किया था.
नामजद आरोपितों में विधायक किशनलाल राजपूत बंटी, अमित, सिटू, रामअवतार उर्फ ऋषभ, धर्मेंद्र चौहान, राहुल, विशाल शुक्ल, विनय सिंह, रामगोपाल, हर्षित चौधरी, बच्चू सिंह, प्रेमनारायण वर्मा, चंद्रपाल सिंह उर्फ चंटू, टोनी चौहान, कमल उर्फ भूरा के साथ (35-40 अज्ञात लोग) शामिल हैं.
वहीं पूरे मामले पर सुनगढ़ी थाना के प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि, 'कोर्ट के आदेश पर बरखेड़ा विधायक किशनलाल राजपूत समेत सोलह नामजद तथा 35-40 अज्ञात आरोपितों के खिलाफ धारा 395, 397 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है.'
वहीं इस पूरे मामले में बीजेपी विधायक किशनलाल राजपूत का जब पक्ष जाना गया तो उन्होंने बताया कि, 'आरोपित सिपाही मोहित कुमार गुर्जर ने अदालत में धारा 156 (3) के तहत जो प्रार्थनापत्र दिया, उसमें लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार और असत्य हैं। प्रार्थनापत्र में जिस तरह का घटनाक्रम दर्शाया गया, वैसी कोई घटना नहीं हुई है, बल्कि आरोपित सिपाही ने ही साथियों के साथ मिलकर उनके भांजे को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा था। इसी आधार पर आरोपित सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया था.'
Source : News Nation Bureau