उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के फखरपुर थाने में करीब ढाई वर्ष पहले सात साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने पीड़िता के चचेरे भाई को दोषी ठहराते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह ने शुक्रवार को बताया कि फखरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 15 मार्च 2017 की रात अपने घर में सो रही सात साल की बच्ची को उसके सगे ताऊ का पुत्र उठा ले गया था.
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घर वालों ने बच्ची को ढूंढना शुरू किया तो नशे में धुत आरोपी संतोष बालिका के साथ गांव के बाहर सड़क पर मिला. बच्ची के शरीर पर गंभीर चोटें थीं. पुलिस व परिजन की पूछताछ में आरोपी अपने बयान भी बदलता रहा. बच्ची के पिता की तहरीर पर पुलिस ने संतोष के खिलाफ दुष्कर्म, जान से मारने की कोशिश, मारपीट व पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था. अपर जिला न्यायाधीश अमित कुमार पाण्डेय ने बृहस्पतिवार को पीड़िता के चचेरे भाई को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास तथा 15 हजार 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.
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बताते चलें कि अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले से रेप का एक बेहद ही संगीन मामला सामने आया था. रेप के इस मामले ने लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया था. रिश्तों को शर्मसार कर देने वाले इस मामले में 3 साल की बच्ची को निशाना बनाया गया. जी हां, मंडावली के भैरवपटनम में पुलिस ने एक शख्स के खिलाफ पोती के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया.
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पोती के साथ बलात्कार का ये मामला बीते मंगलवार का है जब आरोपी दादा ने बच्ची के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया. रेप के इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने आरोपी दादा के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है.
Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो