उत्तर प्रदेश के बलिया में जिला पंचायत अध्यक्ष सहित तीन लोगों के खिलाफ सरकारी धनराशि के गबन के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस सूत्रों ने सोमवार को बताया कि जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी रमेश कुमार सिंह ने रविवार को बलिया शहर कोतवाली में जिला पंचायत अध्यक्ष एवं सपा नेता सुधीर पासवान, निर्माण लिपिक राजीव सिंह और ठेकेदार भानु प्रताप सिंह के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। सुधीर सपा के पूर्व विधायक गोरख पासवान के पुत्र हैं.
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उन्होंने बताया कि भारतीय दंड विधान की धारा 409 तथा 511 के तहत जिलाधिकारी डॉक्टर भवानी सिंह खंगारौत के निर्देश पर जांच के बाद यह कार्रवाई हुई है. अपर मुख्य अधिकारी ने मुकदमे में कहा है कि जिला पंचायत में अनियमितता के एक मामले में नगर मजिस्ट्रेट, बलिया ने पिछले साल अपनी जांच रिपोर्ट दी थी, जिस पर जिलाधिकारी ने 18 फरवरी 2018 को जिला पंचायत अध्यक्ष को वरिष्ठ लिपिक राजीव सिंह को निलंबित कर उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने और उनके भाई भानु प्रताप सिंह की कार्यदायी संस्था को काली सूची में डालने और मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष ने कोई कदम नहीं उठाया.
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मुकदमे के मुताबिक, नवम्बर 2018 में दुबहर ब्लाक के आमघाट गांव में विधायक निधि से पांच लाख 15 हजार रुपये की लागत से इंटरलॉकिंग कार्य हुआ था. जिला पंचायत अध्यक्ष ने इसी कार्य के लिये दोबारा छह लाख 25 हजार रुपये का टेंडर निकाला था. फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है.
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