कानून की एक छात्रा से बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किए गए पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद बुधवार को विशेष अदालत में पेश हुए. मामले में आरोप तय करने के लिए अगली सुनवाई चार मार्च को की जाएगी. अदालत ने चिन्मयानंद पर आरोप लगाने वाली विधि छात्रा को पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से ही रंगदारी मांगने के मामले में अदालत में पेश नहीं होने पर गैरजमानती वारंट भी जारी किया है.
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अदालत ने कहा कि मामले की बाकी अभियुक्तों के प्रतिनिधि मौजूद हैं लेकिन छात्रा न तो खुद मौजूद हुई और ना ही अपने वकील के जरिए उसने पेशी दी. छात्रा की गैर मौजूदगी की वजह से इस मामले में आरोप तय नहीं हो सके. अब मामले की सुनवाई 4 मार्च को की जाएगी. मालूम हो कि स्वामी चिन्मयानंद को अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित एक विधि छात्रा से बलात्कार के आरोप में पिछले साल गिरफ्तार किया गया था. उन्हें हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी. साथ ही मामले को शाहजहांपुर से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया था.
बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद (Swami Chinmayanand) को लॉ छात्रा से रेप के मामले में जमानत दी थी. हाईकोर्ट ने इस मामले में 16 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था. इससे पहले स्वामी चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के आरोपी संजय सिंह को जेल से रिहा कर दिया गया था.
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चिन्मयानंद से पांच करोड़ की रंगदारी मांगने के सभी आरोपी जेल से रिहा हो चुके हैं. सबसे पहले पीड़ित छात्रा और सचिन की जमानत मंजूर हुई थी. छात्रा की रिहाई के बाद विक्रम ठाकुर और फिर सचिन को जेल से रिहा किया गया. सबसे अंत में आरोपी संजय सिंह की जेल से रिहाई हुई थी.