पूर्व गृहराज्यमंत्री और बीजेपी नेता चिन्मयानंद ब्लैकमेलिंग केस में अदालत ने पीड़िता को बड़ी राहत दी है. अदालत ने लॉ छात्रा के यौन शोषण के आरोपी और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद (Swami Chinmyanand) से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले (Extortion Case) में फिलहाल पीड़िता की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. पीड़िता ने शाहजहांपुर (Shahjahanpur) के एडीजे फर्स्ट कोर्ट (ADJ First Court) में अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) की याचिका दाखिल की थी. जिस पर कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए पीड़िता की गिरफ्तारी पर रोक लगाई और कोर्ट की अगली सुनवाई अब 26 सितंबर को होगी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एसआईटी टीम को भी साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा है.
इसके पहले स्वामी चिन्मयानंद (Swami Chinmyanand) से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में एसआईटी (SIT) ने आरोपी छात्रा (SS Law College LLM Student) को हिरासत में ले लिया था. स्वामी चिन्मयानंद से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में एसआईटी ने छात्रा के नाम का खुलासा किया है. छात्रा से यौन उत्पीड़न (Rape and Sexual Harassment) के आरोप में एसआईटी (SIT) स्वामी चिन्मयानंद को जेल भेज चुकी है. वहीं स्वामी चिन्मयानंद से 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में एसआईटी ने छात्रा के तीन दोस्तों को भी जेल भेजा है.
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एसआईटी (SIT) ने छात्रा से पूछताछ की थी जिसके दौरान पीड़िता के पिता और भाई भी मौजूद थे. एसआईटी (Special Investigation Team) ने मामले में गिरफ्तार दो आरोपी विक्रम और सचिन को रिमांड पर भी लिया था. यह भी कहा जा रहा था कि एसआईटी (SIT) दोनों से राजस्थान में फेंके गए मोबाइल को लेकर भी पूछताछ करेगी. एसआईटी रंगदारी के मामले में संजय सिंह, विक्रम सिंह और सचिन सेंगर को जेल भेज चुकी है. बता दें कि शाहजहांपुर कोतवाली में चिन्मयानंद के वकील ने पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का मामला दर्ज करवाया था.
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HIGHLIGHTS
- चिन्मयानंद केस में पीड़िता को राहत
- कोर्ट ने पीड़िता की गिरफ्तारी पर लगाई रोक
- 26 को होगी पीड़िता की अग्रिम जमानत पर सुनवाई