पांच दिसंबर उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में पांच अक्टूबर को हाथरस जाते समय यमुना एक्सप्रेस-वे पर देशद्रोह एवं साम्प्रदायिक हिंसा फैलाने का प्रयास करने के आरोपी पीएफआई सदस्यों की पुनरीक्षण याचिका पर अदालत अब सोमवार को फैसला सुनाएगी.
जिला शासकीय अधिवक्ता (आपराधिक मामले) शिवराम सिंह तरकर ने बताया कि पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) रामप्रकाश की अदालत में हुई, जिसमें सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अवनीश उपाध्याय द्वारा लिखित बहस की अनुमति मांगी गई. इसके बाद उन्होंने अपनी आपत्तियां लिखित रूप में दर्ज कराई. अब अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश इस मामले में सोमवार को फैसला सुनाएंगे.
यह भी पढ़ें :अंतरिक्ष में पहली बार उगाई गई मूली, अगले साल लाया जाएगा धरती पर
धार्मिक उन्माद फैलाकर साम्प्रदायिक हिंसा भड़काने का प्रयास करने के आरोपी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के तीन सदस्यों- मोहम्मद आलम, मसूद अहमद और अतीकुर्रहमान की ओर से यह याचिका दाखिल की गई है.
यह भी पढ़ें : 'निकम्मी नीतीश सरकार' को तेजस्वी ने दी गिरफ्तार करने की धमकी
यह याचिका, उनके मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रिमांड में दिए जाने व राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष कार्य बल (एसटीएफ) को रिमांड पर भेजे जाने संबंधित मामले में दाखिल की गई थी.
Source : Bhasha