होमगार्ड आश्रितों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवाकाल में होमगार्ड के निधन होने अथवा स्थायी रूप से अपंग होमगार्ड स्वयंसेवक एवं अवैतनिक पदाधिकारियों के आश्रितों को होमगार्ड स्वयंसेवक के पद पर नियुक्ति देने का निर्णय लिया है. होमगार्ड विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है. शासनादेश के अनुसार विभाग में अवैतनिक होमगार्ड स्वयंसेवक पदाधिकारियों के पदों की संख्या अत्यंत सीमित है. इन पदों पर अनुभवी, अनुशासित एवं योग्य होमगार्ड स्वयंसेवकों की नियत सेवा अवधि के उपरान्त वरीयता प्रदान करते हुए चयनित की जाएगी.
आवश्यकतानुसार नए योग्य प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती से अवैतनिक होमगार्ड स्वयंसेवक पदाधिकारियों के रिक्त पदों पर प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के द्वारा मेरिट के आधार पर सेवायोजन के अवसर बनाए रखना अत्यन्त आवश्यक है. ऐसे में सरकार ने निर्णय लिया है कि मृतक अथवा स्थायी रूप से अपंग होमगार्ड स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक पदाधिकारियों के आश्रितों को केवल होमगार्ड स्वयंसेवक के पद पर ही भर्ती किया जाए.
Source : News Nation Bureau