उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में कानून की छात्रा से रेप के मामले में पूर्व गृहराज्यमंत्री चिन्मयानंद (Swami Chinmyanand) की मुश्किलें लगातार बढ़तीं ही जा रही हैं. जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक बार फिर उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. इतना ही नहीं कोर्ट ने पीड़ित छात्रा की भी जमानत याचिका खारिज कर दी है. लॉ स्टूडेंट ने चिन्मयानंद पर यौन उत्पी़ड़न का आरोप लगाया था जिसके बाद से उनसे पूछताछ जारी है.
इसके पहले निचली अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका एक बार पहले भी खारिज कर दी थी. जिसके बाद साधू-संतों ने भी चिन्मयानंद से किनारा करना शुरू कर दिया है. श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी ने स्वामी चिन्मयानंद को अखाड़े से बाहर कर दिया था. आखाड़े से बाहर किए जाने का मतलब है कि अब स्वामी चिन्मयानंद साधु संतों की बैठकों और अखाड़े के किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकेंगे.
बीजेपी के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने 30 सितंबर से शाहजहांपुर से लेकर लखनऊ 180 किलोमीटर की यात्रा निकाली इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां भी दी. सोमवार को कांग्रेस नेताओं ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की और सुबह 10 बजे से पदयात्रा की शुरुआत की. अजय लल्लू विधान दल के नेता और धीरज गुर्जर के साथ कई नेता मौजूद रहे. कांग्रेस के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली छात्रा को अन्य विपक्षी दलों भी समर्थन मिल रहा है. हाल ही में वरिष्ठ वामपंथी नेता वृंदा करात और सुभासिनी अली ने छात्रा के परिवार के सदस्यों और फिर विशेष जांच दल (एसआईटी) के सदस्यों से मुलाकात की थी.
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पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली छात्रा रंगदारी मांगने के आरोप में जेल में बंद है. चिन्मयानंद को भी कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज रखा है. आरोप हैं कि छात्रा और तीन अन्य लड़कों को, जिन्हें पहले गिरफ्तार किया गया था, ने कथित तौर पर चिन्मयानंद को फोन कर उनसे 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी थी और ऐसा न करने पर उनके अंतरंग वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी दी थी. चिन्मयानंद ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी.
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HIGHLIGHTS
- जिला एवं सत्र न्यायालय से चिन्मयानंद को झटका
- चिन्मयानंद और पीड़ित छात्रा की जमानत याचिका रद्द
- स्वामी चिन्मयानंद पर है छात्रा से रेप का आरोप