इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सील बंद जांच रिपोर्ट के साथ जिलाधिकारी कुशीनगर को 11 अप्रैल को हाजिर होने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि जिलाधिकारी को ग्राम प्रधान पर भूमि अतिक्रमण के आरोप में कार्रवाई न करने की निष्पक्ष एवं सही जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया था. एसडीएम हाता ने रिपोर्ट के बजाय आधी अधूरी जानकारी दी. कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी में कहा कि जिलाधिकारी हाईकोर्ट का आदेश देखते ही नहीं है. यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने शिवशंकर गुप्ता की याचिका पर दिया है.
याची का कहना है कि जनहित याचिका पर कोर्ट ने जिलाधिकारी को राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. पालन नहीं किया गया तो अवमानना याचिका दायर की गई. नर्मदा कुमार की अवमानना याचिका के बाद एसडीएम ने जांच रिपोर्ट दी और ग्राम पंचायत पिपरा तिलावा में अतिक्रमण हटाने की संस्तुति की. सभी का अतिक्रमण हटा दिया गया, केवल ग्राम प्रधान पर कार्रवाई नहीं की गई. जिसपर यह याचिका दायर की गई.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी को निष्पक्ष जांच कर दो माह में सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. जिलाधिकारी ने जांच रिपोर्ट नहीं दी. एसडीएम ने जानकारी दी, किंतु प्रधान के अतिक्रमण हटाने की जानकारी नहीं दी. इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और जिलाधिकारी कुशीनगर को जाच रिपोर्ट के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया है.
Source : News Nation Bureau