डॉ कफील खान की रिहाई मामले में SC ने HC से कहा- 15 दिनों में दें फैसला

डॉक्टर कफील मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से डॉक्टर कफील मामले में जल्द से जल्द फैसला लेने के लिए कहा है. एससी ने इलाहाबाद HC से कहा कि डॉ कफील खान की रिहाई को लेकर दायर उनकी मां की अर्जी पर 15 दिनों में फैसला लें.

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Vineeta Mandal
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Kafeel Khan( Photo Credit : (फाइल फोटो))

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डॉक्टर कफील मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से डॉक्टर कफील मामले में जल्द से जल्द फैसला लेने के लिए कहा है. एससी ने इलाहाबाद HC से कहा कि डॉ कफील खान की रिहाई को लेकर दायर उनकी मां की अर्जी पर 15 दिनों में फैसला लें. बता दे कि डॉ खान को CAA के खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दिए कथित भड़काऊ भाषण के मामले में गिरफ्तार किया गया था.

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गौरतलब है कि 12 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में डॉ कफील ने सीएए के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया था, जिसमें धार्मिक भावनाओं को भड़काने का एक वीडियो भी सामने आया था. जिसके बाद डॉ कफील पर अलीगढ़ प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई थी. भड़काऊ भाषण के बाद एसटीएफ द्वारा डॉ कफील को मुंबई के एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था. जिसके बाद उन्हें अलीगढ़ लाया गया. लेकिन एएमयू में तनाव को देखते हुए डॉ कफील को 31 जनवरी को मथुरा जिला कारागार में शिफ्ट कर दिया गया. देर रात डॉ कफील की रिहाई का आदेश मथुरा जिला कारागार को मिला था, लेकिन देर रात होने के चलते उन्हें जेल से रिहा नहीं किया गया.

सुबह होते ही जब उनकी रिहाई की तैयारी की जा रही थी. तभी अलीगढ़ प्रशासन की तरफ से NSA की कार्रवाई का नोटिस मथुरा जिला कारागार को मिला. इसके बाद डॉ कफील की रिहाई को रोक दिया गया. इससे पहले गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में हुए मासूम बच्चों की मौत के बाद डॉ कफील सुर्खियों में आए थे. अब उन्होंने फिर सुर्खियों में आने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) में भड़काऊ भाषण दिया था. जिसके बाद उन पर कार्रवाई की गई. डॉ कफील के परिजन भी उन्हें रिहा करवाने के लिए मथुरा जिला कारागार पहुंच गए थे. लेकिन एनएसए की कार्रवाई के चलते डॉ कफील की रिहाई को रोक दिया गया. डॉ कफील के परिजनों को मायूस होकर लौटना पड़ा

Kafeel Khan
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