रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की मुश्किलें एक के बाद एक बढ़ रही हैं. रामपुर शहर कोतवाली में आजम खान समेत चार के खिलाफ शत्रु संपत्ति का मुकदमा दर्ज हुआ है. यह मुकदमा इस आरोप में दर्ज कराया गया है कि रामपुर के तत्कालीन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने आजम खान और उनके जौहर विश्वविद्यालय ट्रस्ट को फायदा पहुंचाने के लिए दस्तावेजों में हेराफेरी कर गलत नोटिस जारी किया था.
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आजम खान पर यह मुकदमा नायब तहसीलदार की तरफ से दर्ज कराया गया है. तहरीर के मुताबिक, रामपुर के सींगनखेड़ा इलाके में स्थित शत्रु संपत्ति को पहले इन लोगों ने मिलीभगत करके वक्फ में दर्ज कराया और फिर उस संपत्ति के बारे में कब्जा जमा होने का नोटिस जारी किया. बाद में आजम को अपने ट्रस्ट में शामिल कर लिया.
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वहीं दारुल आवाम और मदरसा आलिया के भवनों को जौहर ट्रस्ट को देने के मामले की जांच भी अब SIT करेगी. जिला प्रशासन की रिपोर्ट पर यह मामला सरकार ने SIT को सौंपा है. एक और एक्शन लेते हुए रामपुर प्रशासन ने दारुल आवाम और मदरसा आलिया के भवनों का पट्टा निरस्त किया था.
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आरोप यह है कि आजम खान ने सपा सरकार में इन दोनों को जौहर ट्रस्ट के नाम पर आवंटित करा लिया था. हाल ही में मौलाना जौहर अली यूनिवर्सिटी में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से इस मामले में जवाब मांगा था.
कोर्ट ने सरकार को 4 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा था. सर्च ऑपरेशन में जौहर यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी से एक मदरसे की चोरी की किताबें भी मिली थीं.
Source : News Nation Bureau