उत्तर प्रदेश में गंदगी फैलाना अब आपको भारी पड़ सकता है. योगी सरकार ने शहरों को साफ-सुथरा रखने के लिए नई नियमावली को मंजूरी दे दी है. इसके तहत अगर कोई गंदगी फैसला पाया जाता है तो उस पर 1000 रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग में उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली 2021 को मंजूरी दे दी गई है. सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर भी जुर्माना देना होगा. प्रदेश सरकार ने कचरा प्रबंधन के लिए यूजर चार्ज तय करने का अधिकार नगर निकायों पर छोड़ दिया है. वैसे तो केंद्र सरकार की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली-2016 है. यूपी के नगर निकायों में मानक के अनुसार कूड़े का निस्तारण नहीं हो पा रहा है, इसे दुरुस्त करने के लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली 2021 बनाई है. इसका उद्देश्य निकायों में स्वच्छता रखने और ठोस कूड़ा प्रबंधन के लिए शुल्क व नियमावली के प्रावधानों के उल्लंघन पर जुर्माना वसूलना है.
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समारोह के बाद करनी होगी सफाई
इस नियमावली के तहत आवासीय परिसर, रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और अन्य प्रतिष्ठानों को कूड़ा तीन प्रकार जैविक, अजैविक और घरेलू को अलग-अलग कूड़ेदान में रखना होगा. गीला कचरा का कंपोस्टिंग आदि के जरिए प्रोसेसिंग, निस्तारण संबंधित प्रतिष्ठानों द्वारा अपने परिसर में ही किया जाएगा. नियमावली के तहत किसी भी ऐसे कार्यक्रम, जिसमें 100 या उससे अधिक लोग शामिल होते हैं तो आयोजक को ही कार्यक्रम के बाद स्थल पर सफाई करानी होगी. अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रफल और कचरे का हिसाब लगाकर जुर्माना लिया जाएगा.
नई नियमावली में क्या
- नाले और नालियों में कूड़ा फेंकने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. इसकी जिम्मेदारी संबधित मोहल्ले, कालोनी वालों की होगी.
- गाड़ी से गंदगी फेंकने या थूकने पर- 350 से 1000 रुपए तक जुर्माना
- सार्वजनिक स्थान पर गंदगी फैलाने पर- 200 से 500 रुपये तक जुर्माना
- घरों का मलबा सड़क कि किराने रखने पर 1000 से 3000 रुपये तक जुर्माना
- निजी नालियों, सीवर लाइनों से घरेलू 100 से 500 रुपये तक जुर्माना
- स्कूल, अस्पताल के पास गंदगी फैलाने पर 300 से 750 रुपये तक जुर्माना
- कूड़ा कचरा मिट्टी में दबाने या फिर जलाने पर 1000 से 2000 रुपये तक जुर्माना
- खुले में जनवरों को शौच कराने पर- 100 से 500 रुपये तक जुर्माना
- नाली व सीवर में चोक करने वाला सामान डालने पर 100 से 500 रुपये तक जुर्माना