लखीमपुर खीरी में हालिया हिंसक घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा मोनू पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं. घटना में कुल 8 लोगों की मौत हो गई थी. प्राथमिकी के अनुसार चार पीड़ितों को कथित तौर पर आशीष मिश्रा द्वारा चलाए जा रहे एक वाहन द्वारा कुचल दिया गया था. तिकुनिया पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत हत्या, 304-ए लापरवाह ड्राइविंग के कारण मौत, आपराधिक साजिश के लिए 120-बी, दंगा के लिए धारा 147, तेज ड्राइविंग के लिए धारा 279, गंभीर रूप से घायल करने के लिए धारा 338 व अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.
प्राथमिकी में कहा गया है कि पूरी घटना पूर्व नियोजित थी और पूरा षड्यंत्र भाजपा मंत्री और उनके बेटे द्वारा रचा गया था, जिन्होंने गुंडागर्दी के प्रदर्शन में इस कृत्य को अंजाम दिया. प्राथमिकी में 15-20 अज्ञात व्यक्तियों का भी आरोपी के रूप में उल्लेख है. प्राथमिकी में आगे लिखा गया है, 'घटना दोपहर करीब 3 बजे हुई जब मिश्रा, 15-20 अन्य लोगों के साथ, जो हथियारों से लैस थे, बनबीरपुर में तीन तेज गति वाले चौपहिया वाहनों में धरना स्थल पर आए. मोनू मिश्रा, जो अपने महिंद्रा थार वाहन के बाईं ओर बैठे थे, ने गोलियां चलाईं, भीड़ को कुचला और आगे बढ़ गया. फायरिंग में नानपारा के मैट्रोनिया निवासी सुखविंदर के बेटे किसान गुरविंदर सिंह की मौत हो गई.
प्राथमिकी में यह भी आरोप लगाया गया है कि भाजपा सांसद के बेटे का वाहन सड़क के किनारे पलट गया और इससे सड़क के किनारे मौजूद कई अन्य लोग घायल हो गए और इसके बाद मिश्रा ने गोलियां चलाईं, अपनी कार से भाग निकले और पास में ही गन्ने के खेत में छिप गए. प्राथमिकी में यह भी कहा गया है कि एक वीडियो पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जिसमें भाजपा मंत्री को कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों को चेतावनी देते हुए देखा जा सकता है जो केंद्र के तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे. वीडियो में उन्होंने कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों से अपने तरीके सुधारने के लिए कहा.
3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की लखीमपुर खीरी की यात्रा के खिलाफ कई किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जब एक एसयूवी द्वारा कुचले जाने के बाद चार किसान मारे गए थे. कथित तौर पर एसयूवी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के काफिले का हिस्सा थी. कानूनी जानकारों के मुताबिक आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर भारतीय दंड संहिता की कड़ी धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. आशीष मिश्रा के खिलाफ लगाई गई धाराएं गैर जमानती हैं. हालांकि लखीमपुर पुलिस ने दावा किया है कि वे किसानों के शवों के दाह संस्कार में व्यस्त थे, जिसके कारण उन्हें जांच के लिए समय नहीं मिला.
HIGHLIGHTS
- केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा मोनू पर गंभीर आरोप
- प्राथमिकी में 15-20 अज्ञात व्यक्तियों का भी आरोपी बतौर उल्लेख
- कथित तौर पर एसयूवी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के काफिले का हिस्सा