प्रयागराज में एमपी-एमएलए कोर्ट ने सहारनपुर संसदीय सीट से लोकसभा प्रत्याशी और पूर्व विधायक इमरान मसूद को धोखे से जमीन हथियाने के मामले में जमानत दे दी है. इस मामले में मसूद की पत्नी, भाभी व तीन अन्य को भी जमानत दे दी गई है. जमानत 2008 में पट्टे की जमीन को धोखे से खरीदने के मामले में मिली है.
इस मामले में इमरान और उनके परिवार के खिलाफ दो मामलों में IPC की धारा 420 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई थी. इसमें अनुसूचित जाति के लोगों के पट्टे की जमीनों को इमरान मसूद और उनके परिवार के लोगों द्वारा खरीदने का आरोप लगा था. इन दोनों पत्रावलियों में सभी 17 आरोपियों के विरुद्ध कई दिनों से गिरफ्तारी वारंट जारी था.
जिसमें इमरान मसूद सहित 5 लोगों ने 4 मई को न्यायालय के समक्ष पेश होकर जमानत के लिए आवेदन किया था. आवेदन पर अभियोन के समय मांगने पर न्यायालय ने सभी को 20 मई तक अंतरिम जमानत पर रिहा करते हुए सुनवाई की तिथि 20 मई निश्चित कर दी थी. जिसमें इमरान मसूद, सायमा मसूद, शाजिया मसूद, मसूद अख्तर, शाहजहां बेगम और गिजाला मसूद को कोर्ट ने सोमवार को 50-50 हजार रुपये की जमानत राशि पर रिहा कर दिया.
HIGHLIGHTS
- 2008 में दर्ज हुआ था मुकदमा
- इमरान की पत्नी और भाभी समेत 17 आरोपी
- 50-50 हजार रुपये की जमानत
Source : News Nation Bureau