उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ऊर्जा विभाग ने किसानों की सुविधा के लिए ट्यूबवेल के बकाया बिलों का भुगतान आसान किस्तों में ब्याज माफी के साथ करने के लिए 'किसान आसान किस्त योजना' शुरू की है. प्रदेश के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकांत शर्मा (Shrikant Sharma) ने 'किसान आसान किस्त योजना' के बारे में बताया कि योजना (Scheme) का लाभ लेने वाले किसानों (Farmers) का 31 जनवरी 2020 तक का ब्याज माफ रहेगा. उन्हें छह आसान किस्तों में बिल का भुगतान करना होगा
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उन्होंने कहा, 'योजना के तहत 1 फरवरी से 29 फरवरी के बीच ट्यूबवेल उपभोक्ता नजदीकी सीएससी, उपखंड अधिकारी या अधिशासी अभियंता कार्यालय में बकाये का पांच फीसदी या न्यूनतम 1500 रुपये के साथ वर्तमान बिल भी जमा करना होगा. इसके बाद उन्हें छह किस्त में बकाए के भुगतान का विकल्प मिल जाएगा. उन्हें हर माह किस्त के साथ उस महीने का बिल भी जमा करना होगा. सभी बकाए का समय से भुगतान करने पर किसान का ब्याज माफ कर दिया जाएगा.'
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ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा, 'जिन उपभोक्ताओं को वसूली के लिए धारा पांच के तहत नोटिस गई है, वे भी योजना का लाभ ले सकते हैं. वहीं, न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों वाले वादी भी योजना के तहत लाभ उठा सकेंगे. उन्हें इसके लिए शपथपत्र जमा करना होगा कि अंतिम निर्धारण के बाद वह समस्त बिलों का भुगतान करेंगे. योजना के तहत बिल संशोधन की भी सुविधा दी जाएगी. इस योजना का लाभ उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगा जो नियमित तौर पर समय पर अपने बिजली बिल का भुगतान करेंगे.'