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UP में बेबी लॉकडाउन के लिए गाइडलाइंस जारी, सभी शासकीय कार्यालय रहेंगे बंद, बाहर निकलने पर दिखाना होगा आईकार्ड

उत्तर प्रदेश में प्रत्येक शनिवार और रविवार को बेबी लॉकडाउन लगाया जाएगा. इसके लिए सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी है. यह लॉकडाउन शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा.

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Sushil Kumar
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Yogi

yogi adityanath( Photo Credit : फाइल फोटो)

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उत्तर प्रदेश में प्रत्येक शनिवार और रविवार को बेबी लॉकडाउन लगाया जाएगा. इसके लिए सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी है. यह लॉकडाउन शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा. इस दौरान सभी सभी बाजार, मॉल व दफ्तर बंद रहेंगे. प्रदेश सरकार ने इसे लेकर मंगलवार को गाइडलाइंस जारी कर दी है. आवश्यक सेवा से जुड़े लोगों को घरों से बाहर निकलने पर आईकार्ड दिखाना होगा. लॉकडाउन के इस दौरान सभी शासकीय कार्यालय (आवश्यक सेवाओं एवं बैंकों को छोड़कर) बंद रहेंगे. सभी शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार गल्ला मंडी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि बंद रहेंगे. शेष दिवसों में इन सभी के खुलने की अवधि सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक रहेगा.

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सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित

सप्ताह के अन्य दिनों में होने वाली साप्ताहिक बंदी भी शानिवार/रविवार को ही रखी जाएगी. शानिवार/रविवार के दिन जो साप्ताहिक बाजार लगाए जाते हैं, उन्हें सोमवार से शुक्रवार के मध्य किसी भी दिन लगाया जा सकता है. समस्त धार्मिक स्थल इस अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों के पालन सुनिश्चित करते हुए अविध में खुले रह सकते हैं. इस अवधि में प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थित समस्त औद्योगिक कारखानें जिनमें आईटी और ITes से जुड़े उद्योग भी सम्मिलित हैं चलते रहेंगे. इनमें सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सभी औद्योगिक इकाइयों में कोविड हेल्प-डेस्क भी अनिवार्यत: स्थापित की जाएगी.

Uttar Pradesh Guidelines LOCckdown Baby lockdown
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