इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad Highcourt) ने आज वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी की याचिका पर सुनवाई के बाद मस्जिद कमेटी के अनुरोध पर सुनवाई के लिए 19 अक्टूबर की अगली डेट तय कर दी है. साथ ही कोर्ट ने वाराणसी ज़िला जज को निर्देश दिया है कि वो केस से जुड़े सारे रिकॉर्ड की सत्यापित कॉपी अगली सुनवाई पर अदालत को उपलब्ध करवाएं. दरअसल जिला जज वाराणसी ने 12 सितंबर को राखी सिंह व अन्य महिलाओं की याचिका पर सुनवाई के बाद मस्जिद कमेटी की उस आपत्ति को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था ज्ञानवापी का मामला पूजा स्थल अधिनियम 1991 से बाधित है और कोर्ट इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकता.
ये भी पढ़ें: ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले का कब से शुरू हुआ विवाद, जानें 10 प्वाइंट में
मस्जिद कमेटी ने आपत्ति खारिज किये जाने के आदेश को अब हाईकोर्ट में चुनौती दी है. हाईकोर्ट के जस्टिस जे.जे. मुनीर की बेंच अब इस मामले की सुनवाई 19 अक्टूबर को दिन में दो बजे करने वाली है. अब यह देखना होगा कि अदालत वाराणसी जिला जज के 12 सितंबर के आदेश को कायम रखता है या फिर कोई और आदेश देता है. मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में मामला तय होने तक वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की भी मांग की है.
Source : Manvendra Pratap Singh