Gyanvapi Case: ज्ञानवापी में पूजा पर रोक से कोर्ट का इनकार, जानें अब 6 फरवरी को क्या होगा?

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी में पूजा पर रोक से कोर्ट का इनकार, जानें अब 6 फरवरी को क्या होगा?

author-image
Dheeraj Sharma
एडिट
New Update
Gyanvapi Case Allahabad Court Verdict

Gyanvapi Case Allahabad Court Verdict ( Photo Credit : Social Media)

Advertisment

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में शुक्रवार को बड़ा अपडेट सामने आया है. व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष की ओर से की जा रही पूजा पर रोक का मांग वाली याचिका को लेकर कोर्ट ने अहम बात कही है. कोर्ट ने फिलहाल पूजा पर रोक से इनकार कर दिया है. कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद हिंदू पक्ष ने राहत की सांस ली है. कोर्ट ने कहा है कि व्यास तहखाने में पूजा होती रहेगी और मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी. 

न्यायाधीश रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने ज्ञानवापी केस में 2 फरवरी को उच्च न्यायाल में सुनवाई की. मुस्लिम पक्ष ने इस दौरान पूजा की मंजूरी मांग को लेकर एडिशनल रिलीफ मांगा था. वहीं मुस्लिम पक्ष ने कहा कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की आपत्ति को अवॉइड कर मंजूरी दी है.  वहीं मुस्लिम पंक्ष की इस दलील पर जज ने वकील से ही सवाल किया कि आपने डीएम को रिसीवर नियुक्त किए जाने के 17 जनवरी के आदेश को चुनौती ही नहीं दी. ऐसे में आपका विरोध बनता ही नहीं है. 

यह भी पढ़ें - Jharkhand New CM: झारखंड के नए CM बने चंपई सोरेन, दो मंत्रियों के साथ ली शपथ

6 फरवरी को क्या होगा?
बता दें कि अब 6 फरवरी को वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ASI की रिपोर्ट पर भी सुनवाई की जाएगी. यही नहीं इसके अलावा व्यास तहखाने में पूजा चलती रहेगी या नहीं इसको लेकर भी कोर्ट की ओर से स्थिति स्पष्ट की जा सकती है. हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को जगह संरक्षित करने को लेकर कहा है. इसके अलावा यह भी निर्देश दिया है कि सरकार सुनिश्चित करे के इस दौरान स्थल को कोई नुकसान ना हो और कोई निर्माण नहीं हो.

Advertisment
Advertisment
Advertisment