वाराणसी में ज्ञानवापी के अंदर श्रृंगार गौरी की पूजा की जाए या नहीं. इस बार को लेकर हिंदू पक्ष कोर्ट पहुंचा था, तो मुसलमान पक्ष भी. आज इसी मामले में वाराणसी कोर्ट अहम फैसला सुनाएगी. फैसला इस बात का, कि क्या पूजा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हो भी या नहीं. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट को निर्देश दिये थे कि पहले वो ये देखे कि क्या ये मामला वर्शिप एक्ट से जुड़ा है और इसकी सुनवाई की भी जा सकती है या नहीं? इस मामले की सुनवाई वाराणसी के जिला जज डॉ अजय कष्ण विश्वेश की अदालत में चल रही है. इस बीच संभावित तनाव को देखते हुए काशी में धारा-144 लागू कर दी गई है.
बहस पूरी, अब फैसले का इंतजार
श्रृंगार गौरी मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है. दरअसल, श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए हिंदू पक्ष ने अदालत में गुहार लगाई थी. जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने वर्शिप एक्ट के 7 रूल 11 के तहत प्रार्थना पत्र लगाकर इस मामले को ही खारिज करने की मांग की थी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिला जज ये तय करे कि इस मामले में सुनवाई भी हो सकती है या नहीं. इस मामले में 5 महिलाओं ने कोर्ट से पूजा करने के अधिकार को लेकर अपील की थी. जिसका मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया था.
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पूरी काशी में धारा 144 लागू
वहीं, वाराणसी के कमिश्नर ने संभावित तनाव को देखते हुए काशी में धारा 144 लागू कर दिया है. बता दें कि श्रृंगार गौरी से शुरू हुए विवाद के बाद इस मामले में सर्वे कराया गया था, जहां वजूखाने में शिवलिंग के होने की बात सामने आई. हालांकि मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा साबित करने की कोशिश की थी. इन सभी विवादों पर आधा दर्जन मामले में चल रहे हैं.
HIGHLIGHTS
- ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी का मामला
- 5 महिलाओं ने कोर्ट में की थी अपील
- करीब आधा दर्जन मामले हो चुके हैं दर्ज