Gyanvapi Survey Case: क्या ज्ञानवापी परिसर का ASI सर्वे होगा? आज हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला 

Gyanvapi Survey Case: दोनों पक्षों की दलील पूरी होने के बाद चीफ जस्टिस की अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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Mohit Saxena
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gyanvapi( Photo Credit : social media )

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Gyanvapi Survey Case: वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक तरीके से ASI सर्वे को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना निर्णय सुनाएगा. विवादित परिसर का सर्वे कराए जाने के​ निर्णय के खिलाफ मस्जिद कमेटी की याचिका पर कोर्ट का फैसला आएगा. दोपहर 2:00 बजे के बाद निर्णय आने की उम्मीद जताई गई है. बीती सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलील पूरी होने के बाद चीफ जस्टिस की अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. वाराणसी जिला जज के 21 जुलाई के आदेश के ​विरुद्ध मस्जिद कमेटी ने याचिका को दाखिल किया था. 

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चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की बेंच ने सुनवाई होने के बाद 27 जुलाई को अपना फैसला रिजर्व कर लिया था. इसे लेकर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक हलफनामा भी दिया. उसने कोर्ट को बताया कि सर्वे से ज्ञानवापी परिसर को किसी तरह की कोई क्षति नहीं होगी. हालांकि हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे पर रोक लगाई हुई है. 

पिछली बार अदालत ने मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष की दलीलों को सुना था. साथ ही राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता अजय मिश्र, केंद्र सरकार की ओर से एडीशनल सॉलीसीटर जनरल शशि प्रकाश सिंह और एएसआई के एडिशनल डायरेक्टर आलोक त्रिपाठी के पक्ष को जानना चाहा. कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपना फैसला रिजर्व कर लिया था. उसका कहना था कि फैसला सुनाए जाने तक विवादित परिसर में एएसआई के सर्वे पर रोक जारी रहेगी. 

 

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