Hathras Stampede: उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक सत्संग के दौरान मची भगदड़ के करीब तीन महीने बाद चार्जशीट दायर कर दी गई है. चार्जशीट 3200 पेजों का दाखिल किया गया है, जिसमें 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. बता दें कि इस भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी. घटना के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौके पर पहुंचे थे और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए थए.
3200 पेजों की दर्ज हुई चार्जशीट
वहीं, अब मामले में चार्जशीट दायर होने के बाद 4 अक्टूबर को इसकी सुनवाई होगी. अब तक कोर्ट में 10 आरोपियों को पेश किया गया है. वहीं, यह सवाल यह उठता है कि जिस बाबा की सभा में लाखों की संख्या में लोग उभरे थे, उनका नाम चार्जशीट में नहीं है.
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भोले बाबा का नाम चार्जशीट में नहीं
बता दें कि नारायण साकार विश्व हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग के लिए 80 हजार लोगों के आने की अनुमति ली गई थी, लेकिन इस सत्संग में 2.5 लाख लोग पहुंच गए थे. इतने बड़े सत्संग के आयोजन के बाद भी वहां पुलिसबल तैनात नहीं थी. इस सत्संग का आयोजन नारायण हरि के सेवादारों ने की थी.
11 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज
आपको बता दें कि पुलिस ने जिन 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, उसमें मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर, उपेंद्र सिंह, मुकेश कुमार, मेघ सिंह, मंजू देवी, राम प्रकाश शाक्य, राम लड़ेते, मंजू यादव, दुर्वेश कुमार, दलवीर सिंह और संजू कुमार को गिरफ्तार किया था. वहीं, घटना की आरोपी मंजू देवी और मंजू यादव को अंतरिम जमानत मिल चुकी है. हालांकि दोनों की अब तक रिहाई नहीं हो पाई है.
कैसे घटी घटना?
2 जुलाई को हाथरस के फुलरई गांव में सत्संग का आयोजन किया गया था. इस दौरान जब सत्संग के बाद भोले बाबा जैसे ही अपनी गाड़ी से निकल रहे थे. तभी भक्तों का जमावड़ा उनके चरणों की धूल लेने के लिए पीछे भागने लगे. इसी में वहां भगदड़ मच गई और 121 लोगों की जान चली गई. घटना के बाद पुलिस ने इस संबंध में एफआईआर दर्ज की थी.