पूर्व सांसद बाहुबली उमाकान्त यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई. हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने जवाबी हलफनामा दाखिल किया. कोर्ट ने याची को प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया. आठ दिसम्बर को मामले की अगली सुनवाई होगी. याची के खिलाफ लालचंद्र यादव ने आजमगढ़ के फूलपुर थाने में चार अक्टूबर 2019 एफआईआर दर्ज कराई थी. याचिका में आरोप उमाकान्त यादव के उकसाने पर उनके दो बेटों रविकांत यादव व दिनेश यादव ने कब्ज़ा किया था.
कई अन्य लोगों के साथ मिलकर गांधी आश्रम पूराहादी पर 27 सितम्बर 19 को शाम 5 बजे ताला लगाकर किया अवैध कब्जा किया था. आरोप है कि सरकारी दस्तावेज व सामान चुरा ले गए. विश्व बैंक की सहायता से बने गांधी आश्रम को जबरन अपना बताकर कर अवैध कब्जा कर लिया. जस्टिस आर आर अग्रवाल की एकल पीठ ने आदेश दिया.
Source : News Nation Bureau