रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को राहत नहीं मिली है. हाईकोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी के गेट को गिराए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी. सवा तीन लाख के हर्जाने के एस डी एम के आदेश के खिलाफ दाखिल की गई थी याचिका. कोर्ट ने याची को आदेश के खिलाफ जिला जज के समक्ष अपील दाखिल करने की छूट दी है.
यह भी पढ़ें- उन्नाव रेप कांड: 15 महीने बाद भी नहीं रद्द हुआ कुलदीप सेंगर के बंदूक का लाइसेंस
हाईकोर्ट ने याचिका पर हस्तक्षेप से इंकार करते हुए निस्तारित कर दिया. याचिका जौहर अली विवि के रजिस्ट्रार की ओर से दाखिल की गई थी. जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस एस एस शमशेरी की खण्डपीठ ने दिया आदेश.
गेट तोड़ने का हुआ था फैसला
समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और रामपुर से सांसद आजम खान को प्रशासन द्वारा भूमफिया घोषित किए जाने के बाद अब उनकी करोड़ों की जमीन का पट्टा भी निरस्त कर दिया गया है. इस कार्रवाई के बाद आजम खान के कब्जे से 140 बीघा जमीन बाहर हो जाएगी.
यह भी पढ़ें- Exclusive उन्नाव रेप कांड: नंबर प्लेट छिपाने का कारण निकला झूठा, फाइनेंस कंपनी ने कहा...
यह जमीन कोसी नदी की है, जिस पर अभी जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस बना हुआ है. एसडीएम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला सुनाते हुए जौहर यूनिवर्सिटी के गेट को PWD की जमीन से हटाने का आदेश दिया है.
आजम के बेटे को लिया गया हिरासत में
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के बेटे विधायक अब्दुल्ला आजम को बृहस्पतिवार को सैकड़ों समर्थकों के साथ उनके आवास के पास से हिरासत में ले लिया गया. सपा कार्यकर्ता आजम खान के आवास पर जमा हो गए थे. भीड़ बढ़ने पर आसपास की सड़कों पर भी सपा कार्यकर्ता नजर आने लगे.
यह भी पढ़ें- Exclusive: लगातार CCTV कैमरे से रखी जा रही थी रेप पीड़िता पर नजर
सूचना मिलने पर पुलिसकर्मी वहां पहुंच गए और कार्यकर्ताओं से सड़कों से हट जाने का अनुरोध करने लगे. लेकिन कोई भी अपनी जगह से हटने को तैयार नहीं हुआ. जिसके बाद अपर जिला अधिकारी जगदंबा प्रसाद गुप्ता और अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह भी पहुंच गए. जहां अबदुल्ला आजम को हिरासत में लिया गया.