आईपीएस अमिताभ ठाकुर को मुलायम सिंह ने नहीं तो किसने दी थी धमकी ?

10 जुलाई 2015 को आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को मोबाइल से दी गई कथित धमकी के सम्बन्ध में दर्ज मामले में लखनऊ पुलिस ने मुलायम सिंह यादव को दोषी नहीं माना है.

author-image
Drigraj Madheshia
एडिट
New Update
आईपीएस अमिताभ ठाकुर को मुलायम सिंह ने नहीं तो किसने दी थी धमकी ?
Advertisment

10 जुलाई 2015 को आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को मोबाइल से दी गई कथित धमकी के सम्बन्ध में दर्ज मामले में लखनऊ पुलिस ने मुलायम सिंह यादव को दोषी नहीं माना है. 12 अक्टूबर 2018 को सीजेएम लखनऊ को भेजी अपनी आख्या में विवेचक सीओ बाज़ारखाला अनिल कुमार यादव ने कहा है कि 26 जुलाई 2018 के सीजेएम कोर्ट के आदेश पर वे 04 अगस्त 2018 को 3/111, सुशांत गोल्ड सिटी, अंसल कॉलोनी, थाना गोसाईगंज स्थित मुलायम सिंह के आवास गए थे, जहां मुलायम सिंह ने अपनी आवाज़ का नमूना देने से इंकार कर दिया, यद्यपि उन्होंने स्वीकार किया कि यह उन्हीं की आवाज़ है. 

यह भी पढ़ें: मुलायम सिंह IPS अमिताभ ठाकुर धमकी विवादः कोर्ट ने पुलिस को कहा, पेश करें अपनी रिपोर्ट

विवेचक ने कहा कि मुलायम सिंह ने बताया कि मैंने मात्र बड़े होने के नाते अमिताभ को समझाया था, मेरी मंशा उन्हें धमकी देने की नहीं थी, अमिताभ द्वारा बढ़ा-चढ़ा कर आरोप लगाया गया है. तमाम विवेचना के बाद अपराध के समर्थन में सुसंगत साक्ष्य नहीं होने के कारण मुकदमे में पूर्व में भेजे गए अंतिम रिपोर्ट का समर्थन किया जाता है. साथ ही फर्जी अभियोग दर्ज कराये जाने के संबंध में अमिताभ के खिलाफ धारा 182 आईपीसी में कार्यवाही की संस्तुति की जाती है. सीजेएम लखनऊ आनंद प्रकाश सिंह ने मामले में सुनवाई की अगली तिथि 15 नवम्बर 2018 नियत किया है.

पूर्व में उपनिरीक्षक कृष्णानंद तिवारी द्वारा इस मामले में 12 अक्टूबर 2015 को अंतिम रिपोर्ट प्रेषित किया था जिसपर अमिताभ द्वारा दायर प्रोटेस्ट वाद पर तत्कालीन सीजेएम संध्या श्रीवास्तव ने 20 अगस्त 2016 को अंतिम रिपोर्ट को निरस्त करते हुए दोनों पक्ष के आवाज़ का नमूना ले कर विधि विज्ञान प्रयोगशाला में परीक्षण करवाने का आदेश दिया था.

Source : News Nation Bureau

Lucknow Uttar Pradesh up-police mulayam singh IPS Amitabh Thakur Threatened Political Issue
Advertisment
Advertisment
Advertisment