उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पर जल्द ही सख्त कानून बनाया जाएगा. इसको लेकर योगी सरकार उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्मांतरण प्रतिषेध अध्यादेश-2020 लाएगी. इसके तहत जबरन धर्मांतरण पर पांच साल और सामूहिक धर्मांतरण कराने के मामले में 10 साल तक की सजा का प्रावधान किए जाने की तैयारी है. यह अपराध गैरजमानती होगा.
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इस मुद्दे पर लखनऊ स्थित ईदगाह के इमाम मौलाना ख़ालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि, इंडिया भले ही मिक्स कल्चर का देश हो, लेकिन सभी लोगों को शादी ब्याह अपने ही जाति धर्म मे करना चाहिए, जिससे कि ये बखेड़ा ही ना खड़ा हो और जो लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की बात हो रही है. इसका एक ही मकसद है और वो है धर्म विशेष के लोगों को प्रताड़ित करना.
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उन्होंने कहा कि इस्लाम में तो धर्म छिपाकर और धोखा देकर निकाह करना वैसे भी गलत है और इस तरह की शादियों को इस्लाम मान्यता भी नहीं देता है और निकाह के बाद जबरन धर्म परिवर्तन तो औऱ भी बड़ा गुनाह है. बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपराधिक मानसिकता जबरन धर्मांतरण के मामले को लेकर कड़ा कानून बनाने की घोषणा की थी, जिसके बाद गृह विभाग ने लव जिहाद को लेकर अध्यादेश का मसौदा तैयार किया है.
Source : News Nation Bureau