एक जिले से दूसरे जिले में शिक्षकों का तबादला जल्द शुरू हो सकता है. बेसिक शिक्षा निदेशक ने शासन को अंतर जिले तबादले का प्रस्ताव भेज दिया है. अंतर जिला तबादलों के लिए शिक्षकों से आवेदन 15 से 22 जुलाई के बीच प्राप्त करने और पूरी प्रक्रिया 31 जुलाई तक पूरी करने का प्रस्ताव है.
प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही शासनादेश जारी कर दिया जाएगा. अंतर जिला तबादले की प्रक्रिया जिले के अंदर स्थानांतरण व समायोजन के बाद शुरू करने का प्रस्ताव है. प्रस्ताव के मुताबिक अंतर जिला तबादले के लिए वे नियमित पुरुष शिक्षक पात्र होंगे जिन्होंने पांच वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली है.
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महिला और दिव्यांग पुरुष शिक्षकों को पांच साल सेवा की शर्त से छूट मिलेगी. जिन शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उनका आवेदन फॉरवर्ड नहीं करेंगे.
गुणांक का ये है तरीका
अंतर जिला तबादले के योग्य पाए गए ऑनलाइन आवेदनों में से वरीयता के आधार पर ही ट्रांसफर होगा. वरीयता गुणवत्ता अंकों के आधार पर ऐसे तय होगा-
- सेवा में आने से पहले या बाद में स्वयं की विकलांगता- 10 अंक
- पत्नी या बच्चों की विकलांगता- 5 अंक
- पत्नी/बच्चों और स्वयं की असाध्य/गंभीर बीमारी- 5 अंक
- महिला- 5 अंक
- सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 1 अंक (अधिकतम 35 अंक)
- गुणांक समान होने पर सर्विस की वरिष्ठा
यदि दो शिक्षकों के गुणवत्ता अंक समान हैं तो नियुक्ति तिथि में वरिष्ठ और नियुक्ति तिथि समान होने पर अधिक आयु के शिक्षक को पहले तबादले में वरीयता दी जाएगी. शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण भी होंगे. जिसके लिए जिले में पांच वर्ष के ठहराव का प्रतिबंध लागू नहीं होगा.
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यदि पति-पत्नी दोनों में कोई एक प्रदेश की सरकारी सेवा में है तो जिले में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर यथासंभव एक ही जिले में तैनाती का विकल्प दिया जाएगा.
तीन जिलों को चुन सकते हैं
एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर के इच्छुक शिक्षकों को निर्धारित वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इसमें तीन जिले चुनने का विकल्प होगा. चुने गए पहले जिले में अगर तबादला नहीं हो सकता तो दूसरे और तीसरे विकल्प में तबादले की गुंजाइश होगी. ऐसे जिले जहां 15 फीसदी से ज्यादा स्वीकृत पद खाली है अंतर जिले तबादलों में वहां के शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं होगा.
HIGHLIGHTS
- बेसिक शिक्षा विभाग ने भेजा प्रस्ताव
- सरकार की मुहर के बाद जारी होगा शासनादेश
- वरिष्ठों को दी जाएगी पहली वरीयता