पूर्व भाजपा सांसद और फिल्म एक्ट्रेस जया प्रदा को पांच साल पुराने मामले में कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दरअसल, 2019 में पूर्व सांसद पर आचार संहिता उल्लंघन मामले में केस दर्ज किया गया था. जिस पर सुनवाई करते हुए एमपी\एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है. पूर्व सांसद पर आरोप साबित नहीं होने की वजह से कोर्ट ने उन्हें दोषमुक्त करार कर दिया गया. सुनवाई के बाद जया प्रदा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह न्यायालय के फैसले से खुश हैं और काफी भावुक हैं. गुरुवार को सुनवाई के लिए जया प्रदा एमपी\एमएलए कोर्ट पहुंची थी. उनके सामने ही यह फैसला सुनाया गया. आचार संहिता मामले में उन पर कमेरी थाना में दो मामले दर्ज किए गए थे.
क्या है पूरा मामला?
आपको बता दें कि 18 अप्रैल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जया प्रदा चुनावी प्रचार के लिए पहुंची थी. उन पर आरोप है कि चुनावी प्रचार के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने समाजवादी के उम्मीदवार आजम खान और बसपा नेता मायावती के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हुए भड़काऊ भाषण दिया था. जिसके बाद उन पर तत्कालीन वीडियो निगरानी टीम के प्रभारी कुलदीप भटनागर ने शिकायत दर्ज कराई थी. बता दें कि 2019 के चुनाव के दौरान सपा और बसपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था.
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कोर्ट ने जया प्रदा को पाया दोषमुक्त
एमपी\एमएलए कोर्ट ने 2 जुलाई को ही सुनवाई करते हुए फैसले को सुरक्षित रख लिया था और फैसले की अगली तारीख 11 जुलाई निर्धारित की गई थी. जया प्रदा की तरफ से अधिवक्ता अरुण प्रकाश सक्सेना ने अपने पक्ष को कोर्ट के सामने पेश किया. बता दें कि सुनवाई से पहले अप्रैल महीने में जया प्रदा ने कोर्ट के समक्ष पेश होकर अपना बयान दर्ज करवाया था. उनके बयान के आधार पर कई गवाहों के भी बयान दर्ज किए गए थे. जिसके बाद मामले में सुनवाई की गई और जया प्रदा को दोषमुक्त करार दिया गया.
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HIGHLIGHTS
- जया प्रदा को मिली बड़ी राहत
- 5 साल पुराने मामले में दोषमुक्त करार
- आचार संहिता उल्लंघन मामले में दर्ज था केस
Source : News Nation Bureau