Ajay Mishra Teni son Ashish mishra bail : लखीमपुर खीरी कांड (Lakhimpur Kheri case) में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को हाई कोर्ट से मिल गई है. जमानत याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पहले ही सुनवाई पूरी कर ली थी. हाईकोर्ट ने किसानों पर कार चढ़ाकर मारने के आरोपी आशीष मिश्रा को गुरुवार को जमानत दे दी है. आशीष मिश्रा शुक्रवार को जेल से बाहर आ सकते हैं.
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आपको बता दें कि अक्टूबर 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने करीब 5,000 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया है. इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को आरोपी बनाया गया है, उन्हें पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. इसके अलावा, मामले में आरोपियों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है, क्योंकि एक और नाम जोड़ा गया है.
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अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा कि एक और व्यक्ति वीरेंद्र शुक्ला का नाम आरोप पत्र में जोड़ा गया है. उस पर आईपीसी की धारा 201 के तहत आरोप लगाया गया है. लखीमपुर खीरी हिंसा की घटना में कुल आठ लोग मारे गए थे. मरने वालों में चार किसान, एक पत्रकार, दो भाजपा कार्यकर्ता और एक ड्राइवर शामिल हैं. इस मामले में आशीष मिश्रा और पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश दास के भतीजे अंकित दास समेत कुल 13 लोग आरोपी हैं. तीनों एसयूवी के ड्राइवर और मिश्रा और दास के सहयोगियों सहित सभी 13 आरोपी गिरफ्तार हैं और फिलहाल लखीमपुर खीरी जेल में बंद हैं.
HIGHLIGHTS
- हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंत्री के बेटे को दी जमानत
- शुक्रवार को जेल से बाहर आ सकते हैं आशीष मिश्रा
- किसानों पर कार चढ़ाकर मारने के आरोपी हैं आशीष