कोरोना वायरस (Corona Virus) संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन का पांचवा चरण कई तरह की रियायतों के साथ आज से लागू हो गया है. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी लॉकडाउन 5.0 (Lockdown 5.0) के लिए जिलाधिकारी ने गाइडलाइन जारी की है. इसके मुताबिक, अब सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक दुकानें खुलेंगी. साप्ताहिक बंदी को छोड़कर 22 तरह की दुकानें पूरे जिले में खुलेंगी. जिलाधिकारी की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार, पूरे जिले में कुछ दुकानें रोस्टर के मुताबिक खुलेंगी. मोबाइल, बर्तन, प्रिंटिंग प्रेस,ड्राई क्लीनर्स, स्पोर्ट्स, गिफ्ट आइटम की दुकानें अब सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी. वहीं कम्प्यूटर, आईटी, रेडीमेड गारमेंट्स और साड़ी की दुकानें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलेंगी. इस दौरान दुकानदारों को मास्क व ग्लब्स लगाना अनिवार्य होगा. ग्राहक के भी मास्क न पहनने पर उसे सामान नहीं मिलेगा. जबकि कंटेनमेंट जोन में स्टेप डिलीवरी की अनुमति होगी.
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लॉकडाउन-5 में अब सुपर मार्केट खुलेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. शहरी क्षेत्रों में साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी. शादी विवाह के लिए मजिस्ट्रेट से अनुमति अनिवार्य होगी. समारोह में 30 व्यक्तियों से ज्यादा शामिल होने की अनुमति नहीं होगी. स्ट्रीट वेंडर्स को भी कोरोना गाइडलाइन के साथ दुकान खोलने की अनुमति होगी. सैलून, ब्यूटी पार्लर और स्पा सेंटर कोरोना गाइडलाइन के साथ खोलने की अनुमति होगी. हालांकि क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट से दुकान खोलने के लिए अनुमति लेनी होगी. नर्सिंग होम्स और प्राइवेट अस्पतालों में सर्जरी के लिए प्रशिक्षण और अनुमति जरूरी होगी. खेती के लिए ट्रैक्टर के उपयोग पर छूट रहेगी. टैक्सी, मैक्सी कैब, ऑटो, थ्री ह्वीलर क्षमता के मुताबिक सवारी के साथ चलेंगे. इस दौरान सवारियों को भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा. सभी वाहनों में यात्रा करने वाले व्यक्ति मोबाइल ऐप आरोग्य सेतु डाउनलोड करेंगे. इसके अलावा 5 जून से सुबह 5 से 8 और शाम 5 से 8 बजे सैर व व्यायाम के लिए पार्क खुलेंगे. 5 जून से खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम खुलेंगे दर्शकों के लिए प्रतिबंध रहेगा.
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प्रयागराज के जिलाधिकारी ने 65 वर्ष की आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिला और 10 साल से कम उम्र के बच्चों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है. गाइडलाइन के अनुसार, सामूहिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी. अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल होंगे. इसके लिए भी मजिस्ट्रेट की लेनी होगी अनुमति. वहीं रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक किसी भी व्यक्ति व वाहन आदि का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. धार्मिक स्थल रेस्टोरेंट होटल अगले आदेशों तक बंद रहेंगे. सिनेमा हॉल जिम स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क थिएटर बार और सभागार असेंबली हॉल अगले आदेशों तक बंद रहेंगे. सभी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक प्रशिक्षण एवं कोचिंग संस्थान अगले आदेशों तक बंद रहेंगे. घर से बाहर निकलने वाले मास्क का प्रयोग नहीं करेंगे तो जुर्माना लगाया जाएगा.
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