देश में कोरोना वायरस (Corona Virus) के मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है. भारत में अब तक कोरोना वायरस के संक्रमितों की 96 हजार पार कर चुकी है. इसी क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adithyanath) ने उत्तर प्रदेश में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है. साथ ही कोरोना संकट और लॉकडाउन 4 के पहले दिन अन्य राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश ने भी अगले चरण के लिए अपने दिशा-निर्देश जारी कर दिया है.
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उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइंस जारी कर दी है. राज्य में रेस्टोरेंट्स को होम डिलीवरी को अनुमति मिली है. बाजार भी खुलेंगे, लेकिन अलग-अलग दिन का रोस्टर बनाकर दुकानें खोली जाएंगी. मिठाई की दुकानें भी खोली जा सकेंगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग से मिठाई की बिक्री होगी. वहीं, मिठाई की दुकान में बैठकर खाने की अनुमति नही होगी. शादी के लिए बारात घर भी खुलेंगे, लेकिन पूर्व अनुमति के साथ अधिकतम 20 व्यक्ति ही विवाह समारोह में शामिल होंगे.
योगी सरकार ने लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा कि कंटेंटमेंट जोन से बाहर स्ट्रीट वेंडर सोशल डिस्टेंसिंग से दुकान खोल सकेंगे. प्रदेश में फोर व्हीलर में ड्राइवर समेत 2 व्यक्तियों को चलने की अनुमति है. साथ में दो बच्चों को भी जा सकेंगे. टू व्हीलर पर एक व्यक्ति को अनुमति है. साथ में महिला होने पर दो लोग बाइक से चल सकेंगे. प्रिंटिंग प्रेस और ड्राई क्लीनर दुकानें भी अब खुलेंगी. वहीं, नोएडा और गाजियाबाद में दिल्ली से आने की अनुमति मिली है.
लॉकडाउन 4.0 के अनुसार, समस्त बाजार को इस प्रकार खोला जाएगा कि प्रत्येक दिन अलग-अलग बाजार खुले. सोशल डिस्टेंस एवं समस्त प्रकार के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए. इस संबंध में जिला प्रशासन स्थानीय व्यापार मंडल के साथ संवाद स्थापित कर व्यवस्था बनाने हेतु जनपद स्तर पर आदेश जारी किए जाएंगे. शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी और ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक मंडी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगाने की अनुमति होगी.
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उत्तर प्रदेश में समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर बार सभाएं एसेंबली हॉल पर रोक रहेगी. हालांकि, खेल परिसर और स्टेडियम को खोलने की अनुमति होगी, लेकिन इसमें दर्शकों को अनुमति नहीं होगी. समस्त राजनीतिक, सामाजिक, खेल मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक अन्य सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा. समस्त धार्मिक स्थल, पूजास्थल जनसामान्य के लिए बंद रहेंगे. धार्मिक जुलूस भी प्रतिबंधित रहेंगे.
सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को कंटेंमेंट जोन से बाहर अनुमति होगी, लेकिन औद्योगिक इकाइयों को फेस मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा. पूरे प्रदेश में जो भी दुकानें खुलेंगी उनके समस्त दुकानदारों को फेस मास्क इस्तेमाल करना होगा. किसी भी खरीदार को उसने यदि मास्क नहीं पहना है तो उसे बिक्री नहीं की जाएगी.