उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण को बढ़ते हुआ देख सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार चिंता जता रहे हैं. कोरोना वायरस का स्ट्रेन लगातार रूप बदल रहा है. यह पहली लहर की तुलना में 30 से 50 गुना अधिक संक्रामक है. बेकाबू कोरोना संक्रमण पर लगाम कसने के लिए सरकार अब धीरे-धीरे सख्ती बढ़ाती नजर आ रही है. साप्ताहिक बंदी तीन मई और फिर छह मई तक थी. अब इसे बढ़ाकर सोमवार यानी 10 मई सुबह सात बजे तक के लिए कर दिया है. सरकार के फैसले के अनुसार लॉकडाउन को चार दिन और बढ़ा दिया गया है. इस दौरान पूर्ण रूप से बंदी रहेगी. इस दौरान आवश्यक सेवाएं और वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति ही जारी रहेगी. इतना ही नहीं जिले के भीतर और अंतर्जनपदीय आवागम के लिए जिला प्रशासन की तरफ से ई-पास जारी किया जाएगा.
जिले के अंदर और बाहर आवागमन के लिए मिलेगा ई-पास
दरअसल, लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सामान और जरुरी सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करवाने के लिए ई-पास जारी करने के फैसला लिया गया है. अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने इस बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं. अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि आम लोग चिकित्सा सेवाओं को प्राप्त करने के लिए भी ई-पास के लिए भी आवेदन कर सकते हैं. यदि किसी क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति नहीं हो रही है तो वे इसकी शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कर सकते हैं.
ई-पास के लिए इस तरह करें आवेदन
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि आवेदक ई-पास के लिए rahat.up.nic.in पर मौजूद लिंक rahat.up.nic.in/epaas के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. जिले की सीमा में पास जारी करने का अधिकार उपजिलाधिकारी को दिया गया है. प्रदेश की सीमा के भीतर अंतर्जनपदीय ई-पास के लिए जिलाधिकारी द्वारा नामित उपजिलाधिकारी अधिकृत होंगे. संस्थानों के लिए जारी ई-पास लॉकसंपूर्ण अवधि जबकि आम लोगों के लिए जारी ई-पास की वैद्यता एक दिन और अंतर्जनपदीय की दो दिन होगी. प्रदेश से बाहर जाने के लिए ई-पास संबंधित जिलों के डीएम द्वारा जारी किए जाएंगे.
HIGHLIGHTS
- उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि बढ़ी
- 10 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा
- जिले के अंदर और बाहर आवागमन के लिए मिलेगा ई-पास