उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से लव जिहाद की घटना सामने आई है. यहां दूसरे समुदाय के युवक ने नाबालिग लड़की के साथ रेप कर उसका वीडियो बना लिया. इसके बाद वीडियो वायरल की धमकी दे कर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा. आरोपी युवक का नाम अब्दुल रहमान उर्फ गोलू बताया जा रहा है. पुलिस ने इस पूरे में शिकायत दर्ज कर जांच में जुट गई है.
जानकारी के मुताबिक, ये पूरा मामला बलिया के अमृतवाली गांव के रहमत नगर कस्बे की है. 11 जनवरी को आरोपी ने घर में घुसकर 14 वर्षीय लड़की के साथ रेप कि घटना को अंजाम दिया. रेप का वीडियो बनाकर आरोपी पीड़िता पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा. आखिर में तंग आकर पीड़िता ने ये सारी बात अपने माता-पिता को बताई. इसके बाद जब पीड़ित परिवार ने शिकायत दर्ज करवाने की बात कही तो आरोपी निकाह कर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाए जाने लगा.
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पीड़िता के पिता का आरोप है कि वो हिंदू है इसलिए उनके साथ ये सब किया जा रहा है.पीड़िता के अनुसार वह वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर दोबारा रेप करना चाहता था, तंग आकर उसने यह बात अपने मां बाप को बताई.
पीड़ित परिवार ने इसके खिलाफ पंचायत बुलाई. पंचायत ने पूरी बात सुनकर फैसला लिया कि मुल्ज़िम रहमान को नाबालिग पीड़िता से शादी करनी होगी. पीड़िता के पिता ने बताया कि उस दौरान भरी पंचायत में मुल्ज़िम अब्दुल रहमान के पिता ने खुद पीड़िता से निकाह करने की बात कही. आरोपी के पिता ने कहा कि उनका बेटा तो फरार है, इसलिए नाबालिग पीड़िता का निकाह उनसे ही करा दिया जाए.
पीड़िता के पिता ने इस मामले की शिकायत बलिया कोतवाली में दी. पुलिस ने इस मामले में धारा 452/376 IPC, 3/4/17/18 पॉक्सो एक्ट समेत उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 की धाराओं में आरोपी अब्दुल रहमान ‘गोलू’ और उसके पिता कलीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. घटना की गम्भीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्काल अभियुक्तों की गिरफ्तारी का आदेश जारी कर टीमें गठित की गई. आरोपी और उसके पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.
कोतवाली प्रभारी विपिन सिंह ने बताया कि युवक के परिजन किशोरी को धर्म परिवर्तन कर निकाह करने के लिये धमका रहे थे. उन्होंने बताया कि युवक के पिता कलीम को पॉस्को एक्ट व उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है. जबकि गोलू के विरुद्ध इन धाराओं के अतिरिक्त बलात्कार की भी धारा जोड़ी गयी है.
Source : News Nation Bureau