Lucknow bench of the High Court quashed OBC reservation in civic body elections : उत्तर प्रदेश सरकार को नगरीय निकाय चुनाव मामले में बड़ा झटका लगा है. इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार को झटका देते हुए ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है और कहा है कि सरकार ओबीसी आरक्षित सीटों को सामान्य सीटों में परिवर्तित करके तुरंत चुनाव कराए. हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग बनाने का भी सुझाव दिया और कहा कि ओबीसी आरक्षण के लिए सही कदम उठाने की जरूरत है. हालांकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार ओबीसी आरक्षण देगी, उसके बाद ही चुनाव कराएगी.
कुल 93 मामलों की सुनवाई कर रही थी हाई कोर्ट
लखनऊ बेंच के जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस सौरभ लवानिया की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यूपी सरकार ने 5 दिसंबर को ओबीसी आरक्षण के साथ जो मसौदा अधिसूचना जारी की थी, उसे रद्द किया जाता है. और अब बिना ओबीसी आरक्षण के ही निकाय चुनाव को तत्काल कराया जाए. उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए सरकार को एक आयोग बनाना चाहिए और उसके सुझावों को मानते हुए आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए. इस मामले में कुल 93 मामलों की सुनवाई हाई कोर्ट कर रही थी. बता दें कि सरकार ने ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले के आधार पर सीटों को ओबीसी समुदाय के लिए आरक्षित किया था. लेकिन अब उस आरक्षण को रद्द कर दिया गया है.
ये भी पढ़ें: MCD: मेयर पद के चुनाव को बीजेपी ने बनाया दिलचस्प, नामांकन के आखिरी दिन उतारा प्रत्याशी
क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी यूपी सरकार?
हाई कोर्ट के फैसले के बाद यूपी सरकार को तुरंत निकाय चुनाव कराने पर ध्यान देना पड़ेगा. हालांकि यूपी सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है, तो फिर से निकाय चुनावों को आगे बढ़ाना पड़ सकता है. चूंकि हाई कोर्ट का फैसला यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ आया है, ऐसे में यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है.
HIGHLIGHTS
- यूपी सरकार को हाई कोर्ट का झटका
- ओबीसी आरक्षित सीटों को किया रद्द
- आरक्षित सीटों को सामान्य मानकर कराया जाए चुनाव