इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कुलभूषण जाधव मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि केंद्र सरकार कुलभूषण जाधव को सभी तरह की कानूनी मदद पहुंचाये।
हाईकोर्ट ने कहा, 'कुलभूषण जाधव को भारत लाना सरकार का संवैधानिक कर्तव्य और नैतिक जिम्मेदारी है।'
अधिवक्ता सुरेश कुमार गुप्ता ने कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में फांसी की सजा दिये जाने के खिलाफ जनहित याचिका (PIL) दाखिल की है। जिसपर लखनऊ बेंच ने सोमवार को सुनवाई की।
हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा, 'द्विपक्षीय वार्ता, कूटनीतिक और कानूनी प्रयासों के जरिये निर्दोष भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की रिहाई भारत सरकार सुनिश्चित कराए।'
पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) ने सोमवार (10 अप्रैल 2017) को कहा कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने जाधव को मौत की सजा सुनाई। सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने इसकी पुष्टि की।
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भारत ने फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि अगर उसे (कुलभूषण जाधव) फांसी दी जाती है तो यह 'सुनियोजित मर्डर' होगा।
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HIGHLIGHTS
- इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में कुलभूषण जाधव मामले पर की सुनवाई
- हाईकोर्ट ने कहा, केंद्र सरकार कुलभूषण जाधव को सभी तरह की कानूनी मदद पहुंचाये
- हाईकोर्ट ने कहा, कुलभूषण जाधव को भारत लाना सरकार का संवैधानिक कर्तव्य
Source : News Nation Bureau