इलाहाबाद HC के लखनऊ बेंच ने कहा, कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान से वापस लाने के लिए जरूरी कदम उठाए सरकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कुलभूषण जाधव मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि केंद्र सरकार केंद्र सरकार कुलभूषण जाधव को सभी तरह की कानूनी मदद पहुंचाये।

author-image
Jeevan Prakash
एडिट
New Update
इलाहाबाद HC के लखनऊ बेंच ने कहा, कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान से वापस लाने के लिए जरूरी कदम उठाए सरकार

भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव (फाइल फोटो)

Advertisment

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कुलभूषण जाधव मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि केंद्र सरकार कुलभूषण जाधव को सभी तरह की कानूनी मदद पहुंचाये।

हाईकोर्ट ने कहा, 'कुलभूषण जाधव को भारत लाना सरकार का संवैधानिक कर्तव्य और नैतिक जिम्मेदारी है।'

अधिवक्ता सुरेश कुमार गुप्ता ने कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में फांसी की सजा दिये जाने के खिलाफ जनहित याचिका (PIL) दाखिल की है। जिसपर लखनऊ बेंच ने सोमवार को सुनवाई की।

हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा, 'द्विपक्षीय वार्ता, कूटनीतिक और कानूनी प्रयासों के जरिये निर्दोष भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की रिहाई भारत सरकार सुनिश्चित कराए।'

पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) ने सोमवार (10 अप्रैल 2017) को कहा कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने जाधव को मौत की सजा सुनाई। सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने इसकी पुष्टि की।

और पढ़ें: राजनाथ ने कहा, जाधव के पास भारत का वैध पासपोर्ट, न्याय दिलाने का हर संभव प्रयास करेंगे

भारत ने फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि अगर उसे (कुलभूषण जाधव) फांसी दी जाती है तो यह 'सुनियोजित मर्डर' होगा।

आईपीएल 10 से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए यहां क्लिक करें

HIGHLIGHTS

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में कुलभूषण जाधव मामले पर की सुनवाई
  • हाईकोर्ट ने कहा, केंद्र सरकार कुलभूषण जाधव को सभी तरह की कानूनी मदद पहुंचाये
  • हाईकोर्ट ने कहा, कुलभूषण जाधव को भारत लाना सरकार का संवैधानिक कर्तव्य

Source : News Nation Bureau

pakistan modi govt lucknow high court Kulbhushan Jadhav death sentence
Advertisment
Advertisment
Advertisment