उत्तर प्रदेश में दिवाली के मौके पर जहां एक तरफ सरकारी कर्मचारियों को बोनस देने की घोषणा की गई है, वहीं यह भी बताया गया है कि किन कर्मचारियों को यह लाभ नहीं दिया जाएगा. ऐसे में अब यह जानना जरूरी हो गया है कि कौन ऐसे लोग हैं जो इस कैडर में आते हैं. आइए पढ़ें ये डिटेल्स...
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कर्मचारियों को बोनस के ऐलान किया गया था. इस संबंध में वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने शासनादेश जारी किया. सभी विभागाध्यक्षों व अन्य को भेजे गए इस शासनादेश के अनुसार पूर्णकालिक अराजपत्रित कर्मचारियों को दीपावली से पहले ही वेतन के साथ 30 दिन के तदर्थ बोनस की सात हजार रुपये की धनराशि का भी भुगतान किया जाएगा.
किसे मिलेगा लाभ
दीपावली में बोनस का लाभ सभी पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारी, राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों के अराजपत्रित कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारी और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी उठा सकेंगे.
इन सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा बोनस
शासनादेश के हिसाब से साल 2023-24 में ऐसे कर्मचारी जो किसी विभागीय कार्यवाही या आपराधिक मुकदमे में दंड पा चुके हैं वह तदर्थ बोनस के लाभ के पात्र नहीं होंगे. जबकि ऐसे कर्मचारी जिनके विरुद्ध 2023-24 या उससे पूर्व अनुशासन एवं अपील नियमावली के अंतर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही या किसी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा लंबित हो, उनके बोनस की राशि का भुगतान निर्णय आने और कर्मचारी के दोषमुक्त होने तक स्थगित रखा जाएगा.
दैनिक वेतनभोगी का बोनस कितना
दैनिक वेतन भोगियों को भी तदर्थ वेतन दिया जाएगा, जो तीन साल या उससे अधिक से लगातार कार्य कर चुके हैं. तदर्थ वेतन की अर्हता रखने वाले सभी कर्मचारियों को बोनस की धनराशि का 75 प्रतिशत भाग संबंधित कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा. जबकि शेष 25 फीसदी राशि का नकद भुगतान किया जाएगा.
ऐसे कर्मचारी जो भविष्य निधि खाते के सदस्य नहीं हैं तो उन्हें बोनस की धनराशि एनएससी के रूप में दी जाएगी या उससे पीपीएफ में जमा किया जाएगा. वहीं जो कर्मचारी 31 मार्च 2024 को सेवानिवृत्त हो चुके हों या 30 अप्रैल 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले हों, उन्हें बोनस की पूरी राशि का भुगतान नकदी के तौर पर किया जाएगा.