हिंदू समाज पार्टी के प्रमुख रहे दिवंगत कमलेश तिवारी हत्याकांड (Kamlesh Tiwari Murder Case) में लखनऊ के जिला मजिस्ट्रेट ने बड़ी कार्रवाई की है. इस मर्डर केस में आरोपी युसूफ खान पुत्र इशरत खान पठान निवासी फतेहपुर और सैयद आसिम अली पुत्र हातिम अली निवासी नागपुर पर रासुका (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) लगाई गई है. जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक प्रकाश ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं. जिसके बाद लखनऊ (Lucknow) कारागार में बंद दोनों हत्यारोपियों को जेल में आज रासुका नोटिस तामील कराई गई.
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बता दें कि 18 अक्टूबर 2019 को कमलेश तिवारी की राजधानी लखनऊ में उनके ऑफिस में घुसकर हत्या कर दी गई थी. हत्यारे उनके संगठन के लिए कार्य करने के बहाने से उनसे मिलने आए थे. हिंदू नेता की हत्या भयावह तरीके से की गई थी. पोस्ट मार्टम रिपोर्ट से पता चला था कि कमलेश तिवारी को 15 बार चाकू से गोदा गया था और उनके बाद चेहरे पर भी गोली मारी गई थी. उनका गला रेतने की भी कोशिश की गई थी. तिवारी को हत्यारे किसी भी हाल में जीवित नहीं छोड़ना चाहते थे.
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इस मामले में गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने 22 अक्टूबर 2019 को अशफाक हुसैन (34) और मोइनुद्दीन खुर्शीद पठान (27) को गिरफ्तार किया था. दोनों गुजरात के सूरत जिले के निवासी हैं. अशफाक एक प्रतिष्ठित मेडिकल कंपनी के साथ एक मेडिकल रिप्रजेंटेटिव के रूप में कार्य कर रहा था, जबकि मोइनुद्दीन फूड डिलिवरी बॉय के तौर पर काम कर रहा था. इस मामले में पांच और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिन पर हत्या की साजिश रचने और हत्यारों को मदद पहुंचाने का आरोप है.
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