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कानपुर हत्याकांड के बाद महिला आयोग का आदेश, पुरुष टेलर नहीं ले सकते महिलाओं का नाप

उत्तर प्रदेश महिला आयोग का यह नया आदेश महिलाओं के सुरक्षा अधिकारों को प्रोत्साहित करने वाला कदम है। आयोग के इन आदेशों से न केवल महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, बल्कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि महिलाओं को काम करने के सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल में अवसर मिलें

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Garima Sharma
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Men cannot carry trailers for women

कानपुर हत्याकांड के बाद महिला आयोग का आदेश, पुरुष टेलर नहीं ले सकते महिलाओं का नाप

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कानपुर के 'एकता हत्याकांड' के बाद उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. आयोग ने आदेश जारी किए हैं कि पुरुष टेलर अब महिलाओं का नाप नहीं ले सकेंगे, साथ ही जिम और योग सेंटर में महिला ट्रेनर की नियुक्ति भी अनिवार्य होगी. इसके साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं. 

महिला कर्मचारियों की अनिवार्यता

महिला आयोग ने कहा है कि जिम, ब्यूटी पार्लर और बुटीक में महिलाओं के लिए महिला ट्रेनर और कर्मचारी होने चाहिए. जनसुनवाई के दौरान आयोग को कई ऐसी घटनाओं की जानकारी मिली, जहां पुरुष कर्मचारियों ने महिलाओं के साथ अशोभनीय व्यवहार किया. खासकर जिम में जहां 99% ट्रेनर पुरुष होते हैं, वहां महिलाओं को असुविधा और शोषण का सामना करना पड़ता है. ब्यूटी पार्लर में भी पुरुषों द्वारा महिलाओं का मेकअप करने की शिकायतें मिली हैं. महिला आयोग ने आदेश दिया है कि महिलाओं के मेकअप और ड्रेस अप के लिए केवल महिला कर्मचारी ही काम करें.

पुरुष टेलर द्वारा बैड टच की शिकायतें

महिला आयोग को यह भी जानकारी मिली है कि बुटीक में पुरुष टेलर महिलाओं से नाप लेते समय बैड टच करते हैं. इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए आयोग ने बुटीक और कपड़ों के स्टोर्स में महिलाओं के लिए महिला कर्मचारी नियुक्त करने की सिफारिश की है. आयोग का मानना है कि इससे महिलाओं को सुरक्षित और आरामदायक माहौल मिलेगा.

CCTV निगरानी और पुलिस वैरिफिकेशन

महिला आयोग ने जिम, ब्यूटी पार्लर और कोचिंग सेंटरों में CCTV की व्यवस्था करने की भी बात की है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना का तुरंत पता चल सके और आरोपी पकड़े जा सकें. इसके साथ ही आयोग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि इन स्थानों पर काम करने वाले पुरुष कर्मचारियों का पुलिस वैरिफिकेशन किया जाए, ताकि कोई संदिग्ध व्यक्ति काम पर न रखा जाए.

स्कूल बस में महिला सुरक्षाकर्मी की अनिवार्यता

महिला आयोग ने स्कूलों और शिक्षण संस्थाओं में भी सुरक्षा को लेकर निर्देश दिए हैं. सभी स्कूल बसों में अब महिला सुरक्षाकर्मी या महिला टीचर की उपस्थिति अनिवार्य होगी. यह कदम बच्चों, विशेषकर लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है. 

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