उत्तर प्रदेश के मथुरा में पति की हत्या के मामले में पत्नी और उसके आशिक समेत एक अन्य युवक को फास्ट-ट्रैक अदालत ने दोषी करार दिया है. तीनों आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. हत्या की इस वारदात को लेकर सरकारी वकील ने शुक्रवार को बताया कि एक महिला, उसके प्रेमी और एक अन्य व्यक्ति को पांच साल पहले अपने पति की हत्या के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है.
क्या है पूरा मामला
न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अपर जिला न्यायाधीश सुशील कुमार ने गुरुवार को 31 साल के राजेंद्र की हत्या के मामले में गायत्री देवी, आकाश और विकास को दोषी ठहराया. वकील सुभाष चंद्र चतुर्वेदी के मुताबिक 24 जून 2019 को वृन्दावन में राजेंद्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. शिकायतकर्ता ने कहा, वह सब्जी खरीदने गया था लेकिन वापस नहीं लौटा.
पुलिस ने चार्जशीट की फाइल
उन्होंने कहा अगले दिन उसकी लाश मिली थी. हालांकि जब मामले में पूछताछ शुरू हुई उस दौरान मृतक के भाई नरेश ने पुलिस को बताया कि उसने 23 जून की रात राजेंद्र को आकाश और विकास के साथ देखा था. इसके बाद कॉल रिकॉर्ड और 11 गवाहों की गवाही के आधार पर, पुलिस ने गायत्री देवी (राजेंद्र की पत्नी), आकाश और विकास के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट फाइल की थी.
यहां जांच के दौरान पता चला कि गायत्री देवी और आकाश के बीच लव अफेयर चल रहा था और उन्होंने राजेंद्र को मारने के लिए विकास से मदद मांगी थी. जेल की सजा के अलावा, अदालत ने प्रत्येक दोषी के खिलाफ 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अब तीनों सलाखों के पीछे अपनी बची जिंदगी काटेंगे.