हिंदू समाज पार्टी (Hindu Samaj Party) के नेता कमलेश तिवारी के हत्यारोपियों (Kamlesh Tiwari Murder Case) के मददगार को जमानत मिल गई है. हत्यारोपियों को मदद के आरोपी बरेली के मौलाना कैफी अली रिजवी को प्रभारी सीजेएम कोर्ट ने जमानत दे दी. प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुदेश कुमार ने 20-20 हजार रुपये की दो जमानतें एवं निजी मुचलका दाखिल करने पर मौलाना कैफी अली को रिहा करने का आदेश दिया है.
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आपको बता दें कि मौलाना कैफी अली रिजवी पर आरोप है कि उसने 18 अक्टूबर को कमलेश तिवारी की हत्या किए जाने के बाद हत्यारोपी आशफाक और मोईनुद्दीन को अपने घर में शरण दी थी. इतना ही नहीं उसने आरोपियों को आर्थिक मदद के साथ इलाज भी कराया था. मामले की जांच कर रही एसआईटी ने सबूतों के आधार पर मौलाना को 22 अक्टूबर को बरेली से गिरफ्तार किया था.
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मामले में साजिशकर्ता समेत आधा दर्जन आरोपी जेल में हैं. मौलाना के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि जिस आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया है वह जमानती हैं. लिहाजा उसके मुवक्किल को जमानत मिलनी चाहिए. इस तर्क को सुनने के बाद प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुदेश कुमार ने 20-20 हजार रुपये की दो जमानतें एवं निजी मुचलका दाखिल करने पर रिहाई का आदेश दिया.
Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो