उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के महाराजगंज (Maharajganj) जिले से नौतनवा (Nautanwa) के निर्दलीय विधायक अमन मणि त्रिपाठी (Aman Mani Tripathi) को लखनऊ (Lucknow) की एक अदालत ने भगोड़ा (Fugitive) घोषित कर दिया है. इतना ही नहीं, कोर्ट ने अमन मणि त्रिपाठी के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया है. बता दें कि अमन मणि त्रिपाठी वारंट के बावजूद पिछले कई तारीखों से मुकदमे की कार्यवाही के लिए अदालत में उपस्थित नहीं हो रहे थे. सांसद और विधायकों की स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश पी.के. राय ने गुरुवार को मामले में उनकी संपत्ति को कुर्क करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 4 मार्च तय की है.
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बता दें कि निर्दलीय विधायक अमन मणि त्रिपाठी के खिलाफ फिरौती के लिए एक व्यापारी के अपहरण का मामला दर्ज है. आरोप के मुताबिक अमन मणि त्रिपाठी अपने कुछ साथियों के साथ गोरखपुर के ऋषि पांडेय नाम के व्यापारी का किडनैप कर लिया था. उन्होंने व्यापारी के साथ रास्ते में मारपीट की थी. अमन मणि पर आरोप है कि उन्होंने व्यापारी को रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी. इस मामले में अमन मणि और उसके साथियों के खिलाफ लखनऊ के गौतमपल्ली पुलिस स्टेशन में 6 अगस्त 2014 को मामला दर्ज किया गया था.
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गोरखपुर के व्यापारी के किडनैप, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने अमन मणि त्रिपाठी के खिलाफ 28 जुलाई, 2017 को चार्जशीट दाखिल की थी. मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट की तारीखों पर अमन मणि की तरफ से बीमारी का हवाला देकर हाजिरी माफी की अर्जी लगाई जा रही थी. जिस पर कोर्ट ने कार्रवाई करते हुए अमन मणि को भगोड़ा घोषित करते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है. अमन मणि त्रिपाठी पूर्व मंत्री (Former Minister) अमर मणि त्रिपाठी (Amar Mani Tripathi) के बेटे हैं, जो 2003 में कवयित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या के आरोप में गोरखपुर जेल (Gorakhpur Jail) में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं.
HIGHLIGHTS
- अपहरण केस में अमनमणि त्रिपाठी भगोड़ा घोषित
- कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वॉरंट
- गोरखपुर के व्यापारी के अपहरण मामले में 2014 को दर्ज हुआ था मामला
Source : News Nation Bureau